scorecardresearch

ITR Filing: पैन-आधार से लेकर फॉर्म-16 तक... जान लें आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए किन-किन डॉक्यूमेंट्स की पड़ती है जरूरत

Income Tax Return: आईटीआर फाइल करने से पहले आपको सभी जरूरी दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स और फॉर्म-16 को तैयार रखना चाहिए. टैक्सपेयर को अपने सभी बैंक खातों की जानकारी भी देनी पड़ती है.

Income Tax Return Income Tax Return
हाइलाइट्स
  • आयकर रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन है 31 जुलाई 2024

  • आईटीआर दाखिल करने के लिए पैन और आधार जरूरी

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. 31 जुलाई 2024 तक इसे भरना है. टैक्सपेयर सीधे ई-फाइलिंग पोर्टल पर या ऑफलाइन मोड के माध्यम से आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. यदि आप भी रिटर्न फाइल करने की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको बताते हैं कि इसे दाखिल करने के लिए किन-किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है. 

1. पैन और आधार: ITR दाखिल करने के लिए पैन (Pan Card) और आधार कार्ड (Aadhaar Card) की जरूरत पड़ती है. टैक्सपेयर को आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन या रजिस्टर करने के लिए अपना पैन या आधार नंबर बताना होता है. एक साल के दौरान टैक्सपेयर से काटा या एकत्र किया गया कोई भी कर पैन के आधार पर जमा किया जाता है. आईटीआर दाखिल करते समय आईटीआर फॉर्म में सही पैन का उल्लेख करना जरूरी है. 

2. फॉर्म-16: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल के लिए फॉर्म-16 बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है. यह नियोक्ता की ओर से कर्मचारियों को जारी किया जाने वाला एक TDS प्रमाणपत्र है. आपकी कंपनी ने फॉर्म-16 जारी कर दिया है तो अब आसानी से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं. फॉर्म-16 वित्तीय वर्ष के दौरान कर्मचारी के वेतन से काटे गए और उसके PAN के विरुद्ध जमा किए गए कुल कर, भुगतान की गई कुल वेतन आय और चुने गए कर व्यवस्था के अनुसार कर्मचारी की ओर से दावा की गई कटौती और छूट के बारे में जानकारी प्रदान करता है. 

सम्बंधित ख़बरें

3. फॉर्म-26AS: आयकर रिटर्न दाखिल करने फॉर्म 26AS जरूरी दस्तावेजों में से एक है. इस फॉर्म को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जारी करता है. इससे आपकी ITR फाइल करने की मुश्किल काफी हद तक सुलझ जाती है. इसमें ऐसी डिटेल होती हैं जिन्हें खोजने में आपको शायद घंटों लग जाएंगे. यह एक टैक्स पासबुक है, जो वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न आय से काटे गए और करदाता के पैन के विरुद्ध जमा किए गए कर को दर्शाता है. 

4. TDS प्रमाणपत्र: सावधि जमा, आवर्ती जमा, लाभांश से अर्जित ब्याज पर कर काटा जा सकता है. यदि कर उस वित्तीय वर्ष के दौरान काटा गया है जिसके लिए कर रिटर्न दाखिल किया जा रहा है तो बैंकों, कंपनियों और अन्य वित्तीय संस्थानों को फॉर्म 16A जारी करना होगा. यह किसी व्यक्ति को दिया जाने वाला एक टैक्स डिडेक्शन एट सोर्स (TDS) प्रमाणपत्र है, जो व्यक्ति को दिए गए ब्याज/लाभांश आदि पर काटे गए कर को प्रमाणित करता है.

5. ब्याज प्रमाण पत्र: ITR फॉर्म में सही आय की रिपोर्ट करने के लिए आपको विभिन्न स्रोतों से अर्जित ब्याज के लिए ब्याज प्रमाण पत्र एकत्र करना महत्वपूर्ण है. आप बैंकों के अलावा विभिन्न स्रोतों से ब्याज आय प्राप्त कर सकता है. इनमें डाकघर योजनाओं, RBI फ़्लोटिंग रेट बॉन्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आदि में निवेश से अर्जित ब्याज शामिल है.

6. एआईएस: टैक्सपेयर को ITR दाखिल करते समय आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल से अपना वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) डाउनलोड करना चाहिए. इस विवरण में वित्तीय वर्ष में किसी व्यक्ति की अधिकांश आय के बारे में जानकारी होती है. इसमें बचत खातों में शेष राशि पर प्राप्त ब्याज, शेयर और म्यूचुअल फंड बेचने से प्राप्त पूंजीगत लाभ, नियोक्ता से प्राप्त वेतन और प्राप्त लाभांश आदि शामिल हैं.

7. सभी स्रोतों से आय का उल्लेख जरूरी: आयकर रिटर्न दाखिल करते समय सभी स्रोतों से प्राप्त आय का उल्लेख करना जरूरी होता है. इसमें भूमि, भवन, घर, इक्विटी शेयर, इक्विटी म्यूचुअल फंड, सोना आदि बेचकर जो पूंजीगत लाभ हुआ है उसका उल्लेख कर सकते हैं. कमा सकता है।

8. विदेशी संपत्तियों की रिपोर्ट करना अनिवार्य: आयकर रिटर्न दाखिल करते समय विदेशी शेयरों से कोई पूंजीगत लाभ या लाभांश होता है तो ऐसी जानकारी ITR में रिपोर्ट की जानी चाहिए. ITR में विदेशी संपत्तियों की रिपोर्ट करना अनिवार्य है.

9. बैंक खाता: आयकर रिफंड हो या न हो बैंक खातों की जानकारी देना अनिवार्य है. बैंक खातों की जानकारी देते समय बैंकों के नाम, खाता संख्या, खाता प्रकार और IFSC कोड का उल्लेख करें. ITR दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले अपने सभी बैंक खातों की ये जानकारी अपने पास रखें.