पैन कार्ड धारकों के लिए जरूरी सूचना. जिन पैन कार्ड धारकों ने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है, उन्हें 31 मार्च, 2023 तक इसे लिंक करा लेना चाहिए. ऐसा न करने पर आप अपने पैन कार्ड का इस्तेमाल 1 अप्रैल, 2023 से नहीं कर पाएंगे. एक बार अगर आपका पैन कार्ड काम करना बंद कर देगा तो आपके पैन कार्ड पर दिया 10 अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर भी काम करना बंद कर देगा.
इसी को लेकर आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है. आयकर विभाग की एडवाइजरी के मुताबिक, अगर 31 मार्च, 2023 से पहले दोनों पहचान पत्रों को लिंक नहीं कराया गया तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. उसके बाद उपयोगकर्ताओं को आयकर रिटर्न दाखिल करने या पैन से संबंधित सेवाओं तक पहुंचने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा.
I-T विभाग द्वारा जारी सार्वजनिक एडवाइजरी में कहा गया है कि, "ये सभी पैन-धारकों के लिए यह अनिवार्य है, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31 मार्च, 2023 से पहले अपने स्थायी खाता संख्या (PAN) को आधार से जोड़ना अनिवार्य है. 1 अप्रैल, 2023 से अगर आपका पैन और आधार लिंक नहीं है, तो आपका पैन निष्क्रिय कर दिया जाएगा.
यदि पैन निष्क्रिय हो जाता है तो क्या होता है?
यदि पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है, तो एक व्यक्ति आई-टी अधिनियम के तहत सभी परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा और उसे कई तरह के निहितार्थ भुगतने होंगे.
यदि पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो कार्डधारक आई-टी रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे. वहीं, लंबित रिटर्न भी आयकरदाताओं के लिए मुश्किल बन जाएंगे क्योंकि रिटर्न की प्रक्रिया नहीं होगी.
पैन कार्ड को आधार कार्ड से कैसे लिंक करें
यदि आपके द्वारा दर्ज विवरण आपके पैन और आधार रिकॉर्ड से मेल खाते है तो "अभी लिंक करें" बटन पर क्लिक करें. आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से सफलतापूर्वक लिंक हो जाएगा.