scorecardresearch

केंद्रीय कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए गुड न्यूज! सरकार ने बढ़ाया न्यूनतम वेतन

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने केंद्रीय क्षेत्र के 1.5 करोड़ कर्मचारियों के लिए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की दर में संशोधन किया है. यह बढ़ोतरी 1 अक्टूबर से प्रभावी होगी, जिसके परिणामस्वरूप केंद्रीय क्षेत्र के कर्मचारियों और श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में वृद्धि होगी.

Labour Ministry hikes minimum wages for central sphere workers  Labour Ministry hikes minimum wages for central sphere workers
हाइलाइट्स
  • केंद्रीय क्षेत्र के 1.5 करोड़ कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में परिवर्तन

  • एक अक्टूबर से प्रभावी होगा फैसला

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने केंद्रीय क्षेत्र के 1.5 करोड़ कर्मचारियों के लिए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की दर में संशोधन किया है. यह बढ़ोतरी 1 अक्टूबर से प्रभावी होगी, जिसके परिणामस्वरूप केंद्रीय क्षेत्र के कर्मचारियों और श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में वृद्धि होगी.

एक अक्टूबर से प्रभावी होगा फैसला
मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया, एक ऐसे समय में जब देश कोरोना महामारी से गुजर रहा है. ऐसे में केंद्रीय क्षेत्र में विभिन्न अनुसूचित रोजगारों में लगे विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों को बड़ी राहत देते हुए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने परिवर्तनीय महंगाई भत्ता की दर को अधिसूचित और संशोधित किया है. यह फैसला एक अक्टूबर, 2021 से प्रभावी होगा. वीडीए औद्योगिक श्रमिकों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) के आधार पर संशोधित किया जाता है. यह मूल्य सूचकांक श्रम ब्यूरो (श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबद्ध कार्यालय) द्वारा संकलित किया जाता है.

लगभग 1.5 करोड़ श्रमिकों को होगा लाभ
जनवरी से जून 2021 के महीनों के लिए औसत CPI-IW का उपयोग नवीनतम VDA संशोधन करने के लिए किया गया था. केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने बयान में कहा कि इससे देश भर में केंद्रीय क्षेत्र में विभिन्न अनुसूचित रोजगार में लगे लगभग 1.5 करोड़ श्रमिकों को फायदा होगा. इनमें से ज्यादातर श्रमिक निर्माण, सड़कों के रखरखाव, रनवे, भवन संचालन, साफ-सफाई, लोडिंग-अनलोडिंग आदि में कार्यरत हैं. 

मंत्री ने आगे कहा कि ये सब प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की वजह से ही सफल हुआ है. यह 1 अक्टूबर, 2021 से लागू हो जाएगा. केंद्रीय क्षेत्र में अनुसूचित रोजगार के लिए निर्धारित दरें केंद्र सरकार, रेलवे प्रशासन, खानों, तेल क्षेत्रों, प्रमुख बंदरगाहों या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किसी भी निगम के अधिकार के तहत प्रतिष्ठानों पर लागू होती हैं. ये दरें संविधा और अकास्मिक कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होती हैं.