Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. ऐसे में अब तक अधिकतर लोगों को फॉर्म-16 मिल गया होगा. ऐसे में लोगों को किसी भी तरह की हड़बड़ी से बचने के लिए जल्द ही आईटीआर फाइल करने के लिए कहा जा रहा है. क्योंकि हड़बड़ी में करने पर अक्सर गलतियां हो जाती हैं.
कैसे फाइल करें आईटीआर?
जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं उनके पास कई सारे ऑप्शन हैं जैसे ई-फाइलिंग पोर्टल और ऐप, या चार्टर्ड एकाउंटेंट के माध्यम से अपना आईटीआर दाखिल कर सकते हैं. लेकिन अगर आप इसे खुद फाइल करना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए आयकर विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन फाइल करना होगा.
इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी है
भले ही ई-फाइलिंग पोर्टल में पहले से भरे हुए आईटीआर फॉर्म हैं, लेकिन कुछ अलग से इनकम जैसे कि पूंजीगत लाभ (Capital Gains), को मैन्युअल रूप से भरने की जरूरत होती है. यहां कुछ ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बताए जा रहे हैं जिन्हें आपको आईटीआर फाइल करते समय संभाल कर रखना चाहिए-
1. फॉर्म 16
2. फॉर्म 16ए
3. फॉर्म 26AS
4. पूंजीगत लाभ बयान (Capital gains statements)
5. टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट प्रूफ
ऐसे भरें आईटीआर
-सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं.
-अपना यूजर आईडी (पैन), पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर लॉग इन करें.
-'ई-फाइल' मेनू पर क्लिक करें और 'आयकर रिटर्न' लिंक पर क्लिक करें.
-अपनी इनकम और दूसरे कारकों के हिसाब से इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म चुनें. अगर आपके पास फॉर्म 16 है तो आप आईटीआर-1 या आईटीआर-2 में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं.
-इसके बाद असेसमेंट ईयर (AY) चुनें, जिसके लिए आप ITR फाइल करना चाहते हैं. आपको असेसमेंट ईयर 2023-24 चुनना चाहिए
-फॉर्म में भरे गए सभी डेटा को वैलिडेट करें और सबमिट करें.
-अपना रिटर्न जमा करने के बाद, किसी भी उपलब्ध विकल्प जैसे आधार या ओटीपी का उपयोग करके इसे ई-वेरीफाई करें.
-अपलोड, ई-वेरीफाई रिटर्न
-आखिरी स्टेप में अपने सभी डिटेल्स को दोबारा चेक करें और फॉर्म अपलोड करें. हालांकि, आपका काम तब तक पूरा नहीं होता जब तक आप अपना रिटर्न वेरीफाई नहीं करते.
बता दें, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 (AY 2023-24) के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है.