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Mutual Fund के निवेशक ध्यान दें ! पेमेंट के नियमों में हुआ बदलाव, जान लीजिए वरना नहीं कर पाएंगे इंवेस्ट

एमएफ यूटिलिटीज ने बताया है कि इंवेस्टर के लिए ध्यान देने की बात है कि सिस्टम अपडेट का PayEezz (प्लेटफॉर्म पर एकमुश्त या कई SIP के पंजीकरण की सुविधा), नेट बैंकिंग और यूपीआई के जरिये पेमेंट पर इसका कोई असर नहीं होगा.

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म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) के निवेशकों के लिए जरूरी खबर है. अब म्यूचुअल फंड के निवेशक चेक से पेमेंट (MF Utilities To Discontinue Cheques) नहीं कर पाएंगे. क्योंकि म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन एग्रीगेशन पोर्टल एमएफ यूटिलिटीज (MFU) 31 मार्च 2022 से फीजिकल इंस्ट्रूमेंट के जरिये पेमेंट सुविधा बंद करने जा रहा है.

चेक पेमेंट नहीं कर पाएंगे 

दरअसल, फीजिकल इंस्ट्रूमेंट में चेक (Cheques), डिमांड ड्राफ्ट (Demand Draft), ट्रांसफर लेटर्स (Transfer Letters), बैंकर्स चेक (Banker’s Cheque), पे ऑर्डर (Pay Order) आते हैं, इससे आप आप म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए पेमेंट करते हैं. लेकिन, 31 मार्च से एमएफ यूटिलिटीज इन माध्यमों से पेमेंट नहीं लेगा. 

इस वजह से लिया गया फैसला
एमएफ यूटिलिटीज के एमडी और सीईओ गणेश राम ने बताया कि बाजार नियामक सेबी के नियमों के मुताबिक, चेक के जरिये पेमेंट केवल क्लीयरिंग कॉरपोरेशन या एसेट मैनेजमेंट कंपनी ही एक्सेप्ट कर सकती है. अप्रैल 2022 से उसके प्लेटफॉर्म पर ई-कलेक्शन पेमेंट मोड यानी एनईएफसी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के जरिये पेमेंट की सुविधा नहीं होगी. इस सिलसिले में एमएफ यूटिलिटीज ने जानकारी दी  कि ये फैसला  सिस्टम में सुधार की वजह से  लिया गया है.

नेट बैंकिंग और यूपीआई पर असर नहीं

एमएफ यूटिलिटीज ने बताया है कि इंवेस्टर के लिए ध्यान देने की बात है कि सिस्टम अपडेट का PayEezz (प्लेटफॉर्म पर एकमुश्त या कई SIP के पंजीकरण की सुविधा), नेट बैंकिंग और यूपीआई के जरिये पेमेंट पर इसका कोई असर नहीं होगा.