
PM Garib Kalyan Yojana Cabinet Meeting: मोदी सरकार (Narendra Modi Cabinet) ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया है. लोगों को मिलने वाला फ्री राशन 2028 तक जारी रहेगा. इसका मतलब है कि कार्ड धारकों को अगले 4 साल तक राशन के लिए एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है.
बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई जरूरी फैसले लिए गए. मोदी सरकार ने राजस्थान और पंजाब बॉर्डर पर रोड बनाने की मंजूरी दे दी है. रोड बनाने में 4,406 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्पलेक्स (NMHC) प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दे दी है.
मोदी सरकार ने लोगों को 2028 तक फ्री राशन देने का फैसला किया है. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKAY) के तहत मुफ्त राशन दिया जाता है. पीएमजेकेएवाई स्कीम क्या है और इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कैसे करते हैं?
क्या है PMGKAY?
कोरोना काल में सभी लोग घर में बंद थे. उस समय लोगों के पास कमाई का कोई भी जरिया नहीं था. लोगों को मदद करने के लिए कोविड काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को शुरू किया गया था.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को दो स्कीम को मिलाकर बनाया गया है. इसमें अंत्योदय योजना (AAY) और प्राथमिक घरेलू योजना (PHH) को शामिल किया है. इन दोनों स्कीम में राशन पाने वाले लोगों को पीएमजेकेएवाई के तहत फ्री राशन दिया जाता है.
क्या-क्या मिलता है?
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत देश भर में लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलता है. इस योजना के तहत कार्डधारक शख्स को हर महीने 5 किलो गेहूं और 7 किलो चावल दिया जाता है. कुछ महीनों के अंतराल पर चीनी, तेल और चने भी दिए जाते हैं.
5 किलो गेहूं और 7 किलो चावल परिवार के एक शख्स के लिए दिए जाते हैं. अगर फैमिली में तीन लोग हैं तो गेहूं 15 किलो मिलेगा है और चावल 21 किलो मिलेगा. अब इस योजना का दायरा दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया गया है.
कौन ले सकते हैं लाभ?
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ सभी लोग नहीं ले सकते हैं. इस योजना के पात्र होने के कुछ क्राइटेरिया हैं.
कैसे करें आवेदन?
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करना होता है. आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से होता है.
ऑनलाइन आवेदन:
ऑफलाइन आवेदन:
दस्तावेज
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बहुत ज्यादा डाक्यूमेंट की जरूरत नहीं है. लाभार्थी के पास आधार कार्ड होना चाहिए. साथ में उसके पास अन्त्योदय कार्ड और प्राइमरी हाउसहोल्ड में से कोई कार्ड होना चाहिए.