पैसों के ट्रांजेक्शन को लेकर सरकार ने कुछ नियमों में बदलाव किया है. इसके मुताबिक बिना पैन और आधार कार्ड के एक लिमिट के बाद फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेंगे. ये लिमिट 20 लाख रुपये रखी गई है. यानि एक वित्त वर्ष में किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में 20 लाख रुपये या इससे ज्यादा की नगदी (Cash) बिना पैन कार्ड या आधार कार्ड के जमा नहीं करवा सकेंगे. इसके लिए इनमें से कोई एक कार्ड दी जरूरी होगा.
आपको बता दें, ये नया नियम सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने 10 मई 2022 जो जारी किया है. इसे इनकम टैक्स (पंद्रहवां संशोधन) रूल्स, 2022 के तहत तैयार किया गया है. ये नियम 26 मई, 2022 से लागू होंगे.
क्या कहा गया है नियम में?
नए नियमों के मुताबिक, अगर कोई भी एक वित्त वर्ष में किसी एक बैंकिंग कंपनी या एक कॉरपोरेटिव बैंक या किसी एक पोस्ट ऑफिस में एक या एक से ज्यादा अकाउंट में 20 लाख रुपये या उससे ज्यादा का कैश जमा करता है तो उसे आधार कार्ड या पैन कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा.
इसके अलावा, एक फाइनेंशियल ईयर में अगर कोई एक बैंकिंग कंपनी या को-ऑपरेटिव बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में किसी एक या एक से ज्यादा अकाउंट से 20 लाख रुपये या उससे ज्यादा पैसे निकालता है तो उसे भी आधार या पैन कार्ड दिखाना जरूरी होगा.
इन नियमों के मुताबिक, आधार कार्ड या पैन कार्ड तब भी दिखाना होगा जब कोई भी व्यक्ति बैंकिंग कंपनी, को-ऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस में चालू खाता या कैश क्रेडिट अकाउंट खोलने के लिए अप्लाई करेगा.