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पीएफ खाते पर टैक्स से लेकर जीएसटी तक के नियम: 1 अप्रैल से हो जाएंगे ये बड़े बदलाव, जानें

अगले वित्त वर्ष से प्रभावी आयकर नियमों में कई बड़े बदलाव हैं. जैसे ईपीएफ ब्याज पर नए कर नियम, कोविड -19 के इलाज पर कर राहत, एमआईएस प्रॉफिट के लिए बचत खाता आदि बदलाव 01 अप्रैल 2022 से होने जा रहे हैं.

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हाइलाइट्स
  • 01 अप्रैल 2022 से होंगे इन्कम टैक्स से जुड़े कई बड़े बदलाव

  • कोविड -19 के इलाज में हुए खर्च पर टैक्स में मिलेगी छूट

01 अप्रैल 2022 से इन्कम टैक्स से जुड़े कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिसका असर आपके ऑनलाइन लेन-देन और खर्चों पर पड़ सकता है. ये बदलाव वरिष्ठ नागरिकों सहित बैंक ग्राहकों पर लागू होंगे. जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए.

पीएफ अकाउंट पर टैक्स

सीबीडीटी ( Central Board of Direct Taxes) ने 01 अप्रैल से आयकर (25वां संशोधन) नियम 2021 को लागू करने का फैसला किया है. इसका मतलब है कि कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाते में 2.5 लाख रुपये तक ही टैक्स-फ्री योगदान कर सकते है. यदि इससे ऊपर योगदान जाता है, तो उस प्रॉफिट इन्कम पर टैक्स लगेगा.

एमआईएस प्रॉफिट के लिए बचत खाता

पोस्ट ऑफिस की मासिक आय योजना (एमआईएस), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) आदि में निवेश से जुड़े नियम भी बदल गए हैं. इन योजनाओं में ब्याज की राशि 1 अप्रैल से नकद में नहीं मिलेगी. इसके लिए आपको एक बचत खाता खोलना होगा.

डाक विभाग के अनुसार, कई ग्राहकों ने अपने डाकघर बचत खाते या बैंक खाते को अपने एमआईएस, एससीएसएस, टीडी से लिंक नहीं किया है और ऐसे मामलों में ब्याज का भुगतान नहीं किया जा रहा है.

जीएसटी नियम होंगे सरल

सीबीआईसी (केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड) ने माल और सेवा कर (जीएसटी) के तहत ई-चालान (इलेक्ट्रॉनिक चालान) जारी करने के लिए टर्नओवर लिमिट को 50 करोड़ रुपये की प्री-फिक्सड लिमिट से घटाकर 20 करोड़ रुपये कर दिया है.

पैन-आधार लिंकिंग

अगर आप 31 मार्च तक अपने पैन को अपने आधार नंबर से लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा और आपसे जुर्माना वसूला जाएगा. जुर्माना आयकर अधिनियम की धारा 234H के तहत लगेगा. हालांकि सरकार ने अभी तक जुर्माने की राशि की घोषणा नहीं की है, लेकिन निर्धारित तिथि के बाद आधार के साथ पैन को जोड़ने के लिए अधिकतम शुल्क 1,000 रुपये से अधिक नहीं होगा.

कोविड -19 के इलाज में हुए खर्च पर टैक्स में छूट

जून 2021 की प्रेस रीलीज के मुताबिक, उन लोगों को टैक्स में छूट दी गई है, जिन्हें कोविड-19 के इलाज के लिए पैसे मिले हैं. इसी तरह, कोविड के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु पर परिवार के सदस्यों को मिले पैसों पर भी 10 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी. अगर भुगतान मृत्यु के 12 महीने के भीतर मिला है तो. यह नियम 01 अप्रैल 2022 से लागू होगा.