
हर साल टैक्सपेयर्स (Taxpayers) इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) यानी आईटीआर (ITR) दाखिल करने के लिए दो टैक्स रिजीम पहला ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) और दूसरा न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) में से एक का चुनाव करते हैं. केंद्र सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक करदाता न्यू टैक्स रिजीम का चुनाव करें, इसलिए न्यू टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपए की सालाना इनकम को टैक्स फ्री किया गया है. इसके अलावा न्यू टैक्स रिजीम में 75 हजार रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी लाभ मिलेगा.
इस तरह से जिनकी सैलरी या कमाई सालाना 12.75 लाख रुपए है, उन्हें कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा. इससे पहले न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता था. 1 अप्रैल 2025 से न्यू टैक्स रिजीम लागू हो चुका है. इसका ऐलान बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया था. हम आज आपको बता रहे हैं कि कैसे न्यू टैक्स रिजीम का चुनाव करके आप 19.20 लाख रुपए की सालाना कमाई टैक्स-फ्री कर सकते हैं यानी आपको एक भी रुपए टैक्स के रूप में नहीं देना होगा.
NPS में करना होगा निवेश
यदि आपकी सालाना कमाई 19.20 लाख रुपए है तो टैक्स में छूट के लिए आपको बस नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में निवेश करना होगा. ऐसा करने पर आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी और आपको एक भी पैसा टैक्स नहीं देना पड़ेगा. NPS में पैसा निवेश करने से कैसे टैक्स में छूट मिलेगी, इसको जानने से पहले आइए ये जानते हैं कि 19.20 लाख रुपए की सालाना इनकम का सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा?
सैलरी स्ट्रक्चर
यदि आप सालाना 19.20 लाख रुपए कमाते हैं, यानी आपकी कुल CTC 19,20,000 रुपए है तो उसमें से इन हैंड पूरे पैसे नहीं मिलेंगे.कुल सीटीसी में से बेसिक पे यानी मूल वेतन 6 लाख रुपए होगा. इसके बाद पर्सनल अलाउंस यानी व्यक्तिगत भत्ता 5 लाख 50 हजार होगा. मिनिमम पीएफ कंट्रीब्यूशन 21,600 रुपए होगा. ग्रेच्युटी 28,800 रुपए होगी. वेरिएबल पे 96,000 रुपए और फ्लेक्सी पे टैक्स-फ्री कॉम्पोनेन्ट के 6,23,600 रुपए होंगे. इस तरह से कुल सीटीसी 19,20,000 रुपए होगी.
75 हजार रुपए का मिलता है टैक्स डिडक्शन
न्यू टैक्स रिजीम यानी नई कर व्यवस्था के तहत सरकार की ओर 75 हजार रुपए का टैक्स डिडक्शन यानी मानक कटौती मिलता है. इस हिसाब से आपकी कुल सीटीसी 19.20 लाख रुपए में से 75 हजार रुपए घटाने पर 18,45,000 रुपए हो जाएंगे. यदि आप नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस का विकल्प चुनते हैं तो सरकारी नियमों के अनुसार नई कर व्यवस्था के तहत आपकी बेसिक सैलरी पर 14 प्रतिशत की छूट मिलेगी. बेसिक सैलरी 6 लाख का 14 प्रतिशत 84 हजार रुपए होंगे. इस तरह से एनपीएस के बाद 18,45,000 रुपए में से 84,000 रुपए घटाने पर 17,61,000 रुपए की इनकम बचेगी.
...तो नहीं देना होगा एक भी पैसा टैक्स
सैलरी ज्यादा होने पर फ्लेक्सी पे टैक्स फ्री कंपोनेंट्स का लाभ मिलता है. इसमें इस सैलरी के हिसाब से कंवेंसके 2,85,600 रुपए होंगे. बुक्स और मैगजीन के लिए 1,08,000 रुपए, एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन के लिए 2,40,000 रुपए और यूनिफॉर्म के लिए सालाना 90,000 रुपए कटेंगे. कुल मिलाकर यह राशि 6,23,600 रुपए होगी. इस राशि को यदि हम 17,61,000 रुपए में से घटाएं तो टैक्सेबल इनकम 11,37,400 रुपए बनेगी. सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री किया है, तो इस हिसाब से 19.20 लाख रुपए के सीटीसी वाले को एक भी पैसा टैक्स नहीं देना होगा.