भारत सरकार अपने नागरिकों को पहचान पत्र के रुप में आधार कार्ड देती है. आधार नंबर एक विशिष्ट पहचान देता है. ये 12 अंकों का एक नंबर होता है. जिसमें आपका बायोमेट्रिक डेटा रिकॅार्ड रहता है. इसका उपयोग कई तरह की सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का फायदा लेने के लिए किया जाता है. आधार कार्ड का इस्तेमाल पहचान के साथ-साथ एड्रेस प्रूफ के रूप में भी किया जाता है. आज आइए जानते हैं कि क्या प्रवासी भारतीय यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन (एनआरआई) भी आधार कार्ड बनवा सकते हैं.
कुछ शर्तों का करना होगा पालन
यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) के मुताबिक कोई भी एनआरआई आधार कार्ड बनवा सकते हैं. इनके लिए उन्हें कुछ नियम व शर्तों का पालन करना होगा. इसके लिए उनके पास पासपोर्ट होना चाहिए. यदि उनके जीवनसाथी एनआरआई है तो उसके पास भी भारतीय पासपोर्ट का होना जरूरी है.
पासपोर्ट होना जरूरी
यूआईडीएआई के नियम के अनुसार लॉन्ग टर्म वीजा यानी एलटीवी डॉक्यूमेंट होल्डर अपना आधार कार्ड बनवा सकते हैं. इसके लिए उन्हें आवेदन देने से पहले 182 दिन भारत में रुकना होगा. इसी के साथ प्रवासी भारतीय के पास भारत का वैध पासपोर्ट होना चाहिए. ये पासपोर्ट उनके एड्रेस प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा. एनआरआई के पास भारतीय कंपनी का मोबाइल नंबर भी जरूरी है. इसके साथ ई-मेल आईडी की भी जरूरत होती है. एनआरआई आधार कार्ड के लिए आवेदन ऑफलाइन या ऑनलाइन कर सकते हैं. ऑनलाइन आधार नंबर के लिए UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट uidai.gov.in पर जाकर एप्लाई कर सकते हैं.
कैसे करें आवेदन
1. किसी भी आधार केंद्र में जाकर आसानी से आधार कार्ड बनवा सकते हैं.
2. सबसे पहले आधार फॉर्म भरना होगा. यह फॉर्म सामान्य फॉर्म से काफी अलग होता है.
3. इसके साथ आपको अपना भारतीय पासपोर्ट भी साथ लेकर जाना होगा.
4. आपको फॉर्म में दी गई सभी जानकारी को भरना होगा, जिसके बाद आपको अपना ई-मेल आईडी भी दर्ज करना होगा.
5. आपको आधार कार्ड बनवाने के लिए केवल पासपोर्ट की कॉपी देनी होगी.
6. इसके बाद आपको अपना बायोमीट्रिक डिटेल्स सबमिट करना होगा.
7. अब आपको आधार केंद्र से 14 नंबर का एनरोलमेंट नंबर मिलेगा. इस नंबर के जरिए आप आसानी से अपना आधार का स्टेटस चेक कर सकते हैं.