scorecardresearch

Online Exit or Withdrawal from NPS: नेशनल पेंशन स्कीम से बाहर निकलने के बदले नियम, अब ये काम करना होगा जरूरी 

Online Exit or Withdrawal from NPS: नेशनल पेंशन स्कीम से बाहर निकलने के नियम में अब बदलाव कर दिया गया है. इसके लिए अब KYC डॉक्यूमेंट को अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है.

Withdrawal from NPS Withdrawal from NPS
हाइलाइट्स
  • एनपीएस एग्जिट/विड्रॉल फॉर्म भरना जरूरी होगा

  • नेशनल पेंशन स्कीम से बाहर निकलने के बदले नियम

पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के ग्राहकों के लिए निकासी (Exit) की प्रक्रिया के लिए नियमों में बदलाव किया है. इसके लिए अब withdrawal/KYC डॉक्यूमेंट को अपलोड करना अनिवार्य कर दिया है. रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अपने बयान में कहा, "लोगों को अब डॉक्यूमेंट अपलोड करना 1 अप्रैल 2023 से अनिवार्य होगा. 

एनपीएस निकासी दस्तावेज

PFRDA के अनुसार, NPS सब्सक्राइबर और नोडल अधिकारी/POP/कॉर्पोरेट को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि संबंधित CRA यूजर इंटरफेस में कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड किए गए हों- 

1. एनपीएस एग्जिट/विड्रॉल फॉर्म 

2. आइडेंटिटी और एड्रेस का प्रूफ जो अपने अपने विड्रॉल फॉर्म में लिखा है. 

3. बैंक अकाउंट प्रूफ 

4. PRAN कार्ड की कॉपी 

बताते चलें कि ये नया नियम 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा. एनपीएस से बाहर निकलने के लिए ऊपर बताए गए सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना जरूरी होगा. 

ग्राहक सीआरए सिस्टम में ऑनलाइन एग्जिट रिक्वेस्ट कैसे शुरू कर सकते हैं?

1. सब्सक्राइबर को सबसे पहले सीआरए सिस्टम में लॉग इन करके ऑनलाइन एग्जिट रिक्वेस्ट शुरू करनी होगी.

2. जब ये एग्जिट होने का प्रोसेस शुरू होगा तो आपके पास ई-साइन/ओटीपी ऑथेंटिकेशन, नोडल ऑफिस/पीओपी आदि जैसी ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट मिलेंगी.

3. प्रोसेस की शुरूआत में आपको एड्रेस, बैंक डिटेल, नॉमनी डिटेल आपके सामने आएंगी. 

4. सब्सक्राइबर को अब लम्प-सम/एन्युटी, एन्युटी डिटेल आदि के लिए फण्ड एलोकेशन परसेंटेज चुनना होगा. 

5. सब्सक्राइबर का बैंक अकाउंट ऑनलाइन बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन से वेरीफाई होगा.

6. एग्जिट रिक्वेस्ट सबमिट करते हुए सब्सक्राइबर को अनिवार्य रूप से केवाईसी डॉक्यूमेंट, PRAN कार्ड की कॉपी एंड बैंक प्रूड अपलोड करना होगा. 

7. ध्यान रखें कि सभी स्कैन किए गए दस्तावेज सही होने चाहिए. 

क्या है एनपीएस से बाहर निकलने के नियम?

नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) सब्सक्राइबर्स को निम्नलिखित परिस्थितियों में सिस्टम से एग्जिट करने की अनुमति देता है-

-60 साल के होने पर या सुपरएनुएशन तक पहुंचने पर. 

-60 से 75 साल के होने के बाद किसी भी समय.

-शारीरिक अक्षमता के कारण या 60 वर्ष की आयु से पहले 

-मृत्यु के कारण या ग्राहक के लापता होने के समय.