यदि आप नौकरी-पेशा से जुड़े हैं और टैक्स के दायरे में आते हैं तो कर बचाने के लिए निवेश से जुड़ा दस्तावेज ऑफिस में जमा करना जरूरी होता है. ऐसा नहीं करने पर आपकी सैलरी का कुछ पैसा टैक्स में कट जाएगा.
वित्त वर्ष 2023-24 में आयकर (Income Tax) छूट लेने के लिए आपके पास आयकर कानून की धारा 80सी के तहत सिर्फ 31 मार्च 2024 तक का मौका है. इसके तहत आप 1.50 लाख रुपए तक की कर बचत कर सकते हैं. इतना ही नहीं, इसके अलावा आपके पास कई ऐसे विकल्प भी हैं, जिनमें निवेश करने पर आप 1.50 लाख रुपए के अलावा भी कर बचा सकते हैं. आइए इनके बारे में जानते हैं.
NPS: आयकर कानून की धारा 80सी के तहत आप 1.50 लाख रुपए तक बचा सकते हैं. इसके लिए आप नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश कर सकते हैं. यह एक सरकारी रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है.इसमें सालाना 1.5 लाख और धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत 50,000 रुपए की अतिरिक्त बचत कर सकते हैं. इस तरह से कुल 2 लाख रुपए तक बचत कर सकते हैं.
PPF: पब्लिक प्रोविंडेंट फंड (PPF) में आप पैसे जमा करके इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बचा सकते हैं. PPF पर फिलहाल 7.1 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा है. इस योजना में हर साल 1.5 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं. इस योजना में मैच्योरिटी पीरियड 15 साल है और 5-5 साल करके आगे बढ़ा सकते हैं.
FD: बैंकों और स्मॉल फाइनेंस संस्थानों की ओर से टैक्स सेविंग FD का विकल्प दिया जाता है.खासकर सीनियर सिटीजन इस योजना में निवेश करके टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं. पांच साल की एफडी में निवेश कर 1.5 लाख रुपए की टैक्स छूट आयकर की धारा 80सी के तहत हासिल किया जा सकता है.
SCSS: आयकर कानून की धारा 80सी के तहत आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS) में निवेश करके इनकम टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं. इसमें अधिकतम सालाना 1.5 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं. इसमें रुपए निवेश करने के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस में अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं.
SSY: सरकार की तरफ से सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) बेटियों के लिए संचालित की जा रही. इस योजना में आप अपनी बेटी के नाम पर निवेश करके टैक्स छूट का लाभ पा सकते हैं. धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं. इस योजना के तहत सरकार 8.2% का रिटर्न देती है.
ELSS: इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS) एक प्रकार का इक्विटी फंड है. यह ऐसा म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) है, जिसमें 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट मिलती है. आप Tax Saving FD और यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (ULIP) खरीदकर भी टैक्स बचा सकते हैं. SIP निवेश शुरू करके भी आप टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं.
80D: आप हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं. आयकर कानून की धारा 80डी के तहत अपने जीवनसाथी और बच्चों सहित स्वयं के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के भुगतान के लिए 25,000 रुपए तक की कटौती का क्लेम कर सकते हैं. इसके अलावा यदि आप अपने माता-पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा खरीदते हैं तो 50,000 रुपए की अतिरिक्त राशि बचा सकते हैं.
80DD: आयकर कानून की धारा 80डीडी के तहत आप किसी दिव्यांग की देखरेख पर होने वाले खर्च को क्लेम कर सकते हैं. इसमें 75,000 से लेकर 1.25 लाख रुपए तक की टैक्स में छूट मिलती है. यह छूट कितनी मिलेगी, यह दिव्यांगजन की दिव्यांगता पर निर्भर करता है.
80E: आयकर कानून की धारा 80ई के तहत आप एजुकेशन लोन के ब्याज के हिस्से पर कर छूट पा सकते हैं. यह छूट माता-पिता और बच्चा कोई भी ले सकता है. यह इस पर तय होगा कि कर्ज कौन चुका रहा है.
80EE: आयकर कानून की धारा 80ईई के तहत पहला घर खरीदने पर होम लोन के ब्याज पर अतिरिक्त छूट मिलती है. इसके लिए शर्त है कि इससे पहले आपके नाम पर कोई दूसरा घर नहीं होना चाहिए. इस धारा के तहत 50,000 रुपए तक अतिरिक्त छूट का दावा कर सकते हैं, जो धारा-24 के तहत मिलने वाली छूट से अलग है.