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Save Tax Without Investment: बिना इन्वेस्टमेंट के भी बचा सकते हैं अपना टैक्स, इन तरीकों से करें सेविंग्स

Save Tax Without Investment: बिना इन्वेस्टमेंट के भी आप कई तरीकों से अपना टैक्स बचा सकते हैं. हाउस रेंट अलाउंस, पढ़ाई पर लिया गया लोन आदि से आप सेविंग्स कर सकते हैं.

टैक्स टैक्स
हाइलाइट्स
  • हाउस रेंट अलाउंस कर सकते हैं क्लेम

  • अपने माता-पिता के मेडिकल खर्चे पर बचा सकते हैं टैक्स

इन्वेस्टमेंट किसी भी फाइनेंशियल प्लानिंग करने का जरूरी नियम होता है. ये आपके रिटायरमेंट को और भी सुखद बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है. हालांकि, फाइनेंशियल प्लानिंग में टैक्स बचत भी शामिल है. ऐसा करना आपकी कुल टैक्स सेविंग सैलरी को काफी कम कर सकता है और आपकी बचत को बढ़ा सकता है. आप कई तरीकों से टैक्स बचा सकते हैं. 

1. हाउस रेंट अलाउंस  

एचआरए या हाउस रेंट अलाउंस भारत में इन्वेस्ट किए बिना टैक्स बचाने का एक आइडियल तरीका है. यह एक कर्मचारी के सैलरी का एक हिस्सा होता है जो किराए के घर के लिए मिलता है. अगर कर्मचारी किराए के घर में रहता है, तो 1961 का आयकर अधिनियम के तहत वह व्यक्ति अपने एचआरए छूट का दावा कर सकता है. 

2. पढ़ाई पर लिया गया लोन 

वैसे तो लोन प्रोडक्ट्स पर टेस्ट कटौती की पेशकश नहीं होती है, लेकिन भारत में पढ़ाई पर लिए गए लोन से आप इन्वेस्ट किए बिना भी टैक्स बचा सकते हैं. एजुकेशन लोन एक क्रेडिट प्रोडक्ट है जो लोगों को उसकी पढ़ाई के खर्चे को कवर करने और अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए दिया जाता है. ये लोन पढ़ाई पूरी होने के बाद चुकाया जा सकता है. 1961 के आयकर अधिनियम की धारा 80ई एजुकेशन लोन चुकाने के लिए भुगतान किए गए ब्याज पर टैक्स कटौती की अनुमति देती है.

3. हाउसिंग लोन 

जब आप हाउस लोन लेते हैं, तो लेंडर को आप प्रिंसिपल लोन अमाउंट एक निर्धारित टाइम के अंदर भरना होता है. हालांकि, आप हाउसिंग लोन के साथ आयकर अधिनियम 1961 की धारा 24 (बी) के तहत निवेश किए बिना टैक्स बचा सकते हैं. इसके तहत, उधारकर्ता अपनी संपत्ति के लिए 2 लाख रुपये तक की कर कटौती के लिए पात्र है. इन तरीकों से आप निवेश किए टैक्स बचा सकते हैं- 

-अगर आपने एक निर्माणाधीन हाउस प्रॉपर्टी खरीदी है, तो आप निर्माण पूरा होने पर ही कर कटौती का दावा कर सकते हैं.

-अगर आपने पूरी तरह से बनी बनाई संपत्ति खरीदने के लिए हाउसिंग लोन लिया है, तो आप हाउसिंग लोन के लिए चुकाए गए ब्याज पर तुरंत टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं.

4. अपने माता-पिता के मेडिकल खर्चे 

निवेश के बिना टैक्स बचाने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक सीनियर सिटीजन माता-पिता के इलाज के लिए मेडिकल खर्चों पर आप टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं. आप स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर इस तरह की कटौती का दावा कर सकते हैं. 1961 के आयकर अधिनियम की धारा 80D वरिष्ठ नागरिक माता-पिता, स्वयं या परिवार के अन्य सदस्यों के लिए भुगतान किए गए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए कटौती की अनुमति देता है. इस सेक्शन के तहत, आप स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 25,000 रुपये तक की टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं.

हालांकि, अगर आपने अपने 60 साल से अधिक उम्र के माता-पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान किया है, तो आप 25,000 रुपये और 50,000 रुपये तक का दावा कर सकते हैं. 

5. बच्चों की ट्यूशन फीस, एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस 

कई कंपनियां अपने कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार के लिए अलग-अलग अलाउंस देती है. जैसे बच्चों की ट्यूशन फीस, एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस आदि. 1961 के आयकर अधिनियम की धारा 10 इस तरह के अलाउंस को टैक्स छूट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं. इस सेक्शन के तहत, आप निम्नलिखित सीमा तक ऐसे अलाउंस के लिए टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं-

-बच्चों की पढ़ाई पर 1,200 रुपये सालाना .

-हॉस्टल खर्चों के लिए अधिकतम दो बच्चों तक सालाना 3,600 रुपये.