आधार पैन लिंक के लिए समय सीमा 30 जून 2022 को समाप्त हो रही है. पहले, समय सीमा 31 मार्च 2022 थी, लेकिन 500 रुपये लेट फाइन के साथ इसे अब 30 जून तक बढ़ा दिया है. हालांकि, अगर कोई पैन कार्ड धारक अपने पैन कार्ड के साथ अपना आधार नंबर देखने में विफल रहता है, तो उस स्थिति में उसे पैन आधार को जोड़ने के लिए 1,000 रुपये लेट फाइन फीस देनी होगी.
इनकम टैक्स एक्ट की नई धारा 234H के अनुसार (मार्च 2021 में वित्त विधेयक के माध्यम से), 31 मार्च तक पैन को आधार से न जोड़ने पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा, लेकिन ऐसे पैन कार्ड एक और साल के लिए यानी मार्च 2023 या FY2022-23 तक, ITR दाखिल करने, रिफंड और अन्य I-T प्रक्रियाओं का दावा करने के लिए वर्किंग रहेगा.
इन लोगों को देना होगा 500 रुपये जुर्माना
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स(CBDT) के सर्कुलर के अनुसार, जो लोग 31 मार्च 2022 के बाद लेकिन 30 जून 2022 से पहले अपने PAN को 12-अंकीय UIDAI नंबर से लिंक करते हैं, उन्हें 500 रुपये लेट फीस देनी होगी.
इन लोगों को देना होगा 1000 रुपये जुर्माना
सीबीडीटी सर्कुलर के अनुसार, जो लोग जून के अंत तक अपने पैन को आधार संख्या के साथ जोड़ने में विफल रहते हैं, उन्हें अपने पैन को आधार संख्या से जोड़ने के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा. लेट फीस का भुगतान करने के बाद पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं.
विलंब शुल्क का भुगतान कैसे करें
भारत के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि चालान संख्या आईटीएनएस 280 द्वारा भुगतान की जाने वाली फीस प्रमुख शीर्ष 0021 (कंपनियों के अलावा आयकर) और मामूली शीर्ष 500 (शुल्क) है.
पैन को आधार से कैसे लिंक करें
1] आयकर भारत की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉग इन करें
2] क्विक लिंक्स सेक्शन के तहत लिंक आधार ऑपशन चुनें. Uou को एक नई विंडो पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा.
3] अपना पैन नंबर डिस्क्रिप्शन, आधार कार्ड डिस्क्रिप्शन, नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करें
4] 'मैं अपना आधार विवरण मान्य करता हूं' ऑपशन चुनें और 'जारी रखें' ऑपशन पर क्लिक करें
आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर, आपको वन-टाइम पासवर्ड (OTP) मिलेगा. स्क्रीन पर रिक्त स्थान भरें, फिर 'मान्य करें' पर क्लिक करें. जुर्माना भरने के बाद आपका पैन और आधार लिंक हो जाएगा.
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