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Financial Work: 30 जून तक निपटा लें ये 5 जरूरी काम, नहीं तो होगा बड़ा नुकसान

जून का महीना खत्म होने को है और इन बचे हुए दिनों में पैन को आधार से जोड़ने सहित कई ऐसे जरूरी काम हैं जो आपको इस महीने के आखिरी तारीख तक निपटाने जरूरी हैं.

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हाइलाइट्स
  • पैन को आधार से लिंक 

  • सावधि जमा में निवेश का मौका न छोड़ें

जून का महीना खत्म होने को है और इन बचे हुए दिनों में पैन को आधार से जोड़ने सहित कई ऐसे जरूरी काम हैं जो आपको इस महीने के आखिरी तारीख तक निपटाने जरूरी हैं. ऐसा नहीं करने पर आपको आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है

पैन को आधार से लिंक 

भारत सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून, 2023 निश्चित की है. अगर पैन और आधार लिंक नहीं होता है तो आपके पैन को इनएक्टिव कर दिया जाएगा. इसकी तारीख पहले ही कई बार बढ़ाई जा चुकी है. अगर आपने इस काम को पूरा नहीं किया है जो आज ही इसे निपटा लें. ऐसा होने पर पैनकार्ड होल्डर म्यूचुअल फंड, स्टॉक और बैंक अकाउंट खुलवाने जैसे काम नहीं कर पाएंगे.  

किसान सम्मान निधि योजना के लिए ई-केवाईसी

पीएम किसान सम्मान निधि योजना कि किस्त पाने के लिए भू-सत्यापन औरलाभार्थियों का ई-केवाईसी कराना इस महीने की आखिरी तारीफ तक बेहद जरूरी है. ऐसा नहीं करने पर किस्त का पैसा रुक सकता है. जुलाई में किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त जारी होगी. इसका लाभ उन किसानों को नहीं मिलेगा, जिनकी ई-केवाईसी नहीं हुई है. इसलिए जल्द से जल्द अपना ई-केवाईसी करा लें.

बैंक लॉकर एग्रीमेंट पर साइन जरूरी

रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि 30 जून तक अपने कम से कम 50 फीसदी ग्राहकों से लॉकर एग्रीमेंट पर साइन करा लें. वहीं 75 फीसदी लॉकर एग्रीमेंट पर साइन 30 सितंबर तक ले लेना है. ऐसे में बैंक अपने ग्राहकों को बार-बार एग्रीमेंट साइन करने का अनुरोध कर रहा है क्योंकि ग्राहक अगर साइन नहीं करते हैं तो बैंक लॉकर में रखे सामान की सुरक्षा से जुड़े नियम लागू नहीं हो पाएंगे.

सावधि जमा में निवेश का मौका न छोड़ें

सीबीआई की कलश FD में निवेश का आखिरी मौका 30 जून तक है. इस स्कीम में निवेश करने वालों को सात फीसदी से अधिक की दर से ब्याज (Interest) मिलेगा. इसके अलावा सीनियर सिटीजन को इसके तहत 7.60 फीसदी की दर से ब्याज मिलेगा.

महंगी होगी आपकी फॉरेन ट्रिप

अगर आप विदेश यात्रा पर फॉरेक्स कार्ड के जरिए बुकिंग करना चाहते हैं तो 30 जून आपके लिए साल्ट डेट हैं क्योंकि 1 जुलाई से इसका इस्तेमाल महंगा होने जा रहा है. सरकार ने लिबरल रेमीटेंस स्कीम (LRS) के तहत विदेशी रेमीटेंस के लिए स्रोत पर एकत्रित टैक्स दर को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया है.