पैन कार्ड धारक कृपया ध्यान दें! केंद्र ने 31 मार्च, 2023 से पहले आधार को स्थायी खाता संख्या (पैन) से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है. आयकर विभाग की एडवाइजरी के मुताबिक, अगर 31 मार्च, 2023 से पहले अगर पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक नहीं कराया गया, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा.
आईटी डिपार्टमेंट ने एक पब्लिक एडवाइजरी जारी कर कहा है कि, "यह जरूरी है। देर न करें, इसे आज ही लिंक करें! I-T अधिनियम के अनुसार, सभी पैन-धारकों के लिए यह अनिवार्य है, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31 मार्च, 2023 से पहले अपने स्थायी खाता संख्या (PAN) को आधार से जोड़ना अनिवार्य है. 1 अप्रैल, 2023 से, अनलिंक किया गया PAN निष्क्रिय हो जाते हैं."
पैन आधार लिंकिंग: पैन-आधार लिंक की आवश्यकता किसे नहीं है?
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139AA के अनुसार, यदि आपका स्थायी खाता संख्या (PAN) आपके आधार से लिंक नहीं है, तो यह 1 अप्रैल, 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा। यदि PAN कार्ड धारक इस समय सीमा को पूरा करने में विफल रहते हैं, तो 10 -डिजिट यूनिक अल्फान्यूमेरिक नंबर निष्क्रिय हो जाएगा. ध्यान रखें कि सरकार द्वारा अधिसूचित इस नियम में कुछ छूट हैं. केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा मई 2017 में जारी एक अधिसूचना के अनुसार, चार श्रेणियां हैं जिन्हें पैन-आधार लिंकिंग शासनादेश से छूट दी गई है.
इन लोगों को पैन कार्ड की आवश्यकता नहीं है.
PAN Aadhaar Linking: पैन कार्ड को आधार कार्ड से कैसे लिंक करें?
भारत के आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
होम पेज पर 'लिंक आधार' सेक्शन देखें.
आपको एक नए वेब पेज पर डायरेक्ट किया जाएगा.
दिए गए स्थान में अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें.
“लिंक आधार” बटन पर क्लिक करें.
यदि आपके द्वारा दर्ज विवरण आपके पैन और आधार रिकॉर्ड से मेल खाते हैं. यदि आपका विवरण मेल खाता है तो "अभी लिंक करें" बटन पर क्लिक करें. आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से सफलतापूर्वक लिंक हो जाएगा.