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भूलकर भी PAN कार्ड यूजर्स न करें ये गलती...नहीं तो लग जाएगा 10 हजार का जुर्माना

पैन कार्ड एक जरूरी दस्तावेज है. इस कार्ड के बिना कोई भी वित्तीय लेनदेन पूरा नहीं किया जा सकता है. प्रत्येक वित्तीय लेनदेन और बैंक खाता खोलने के लिए इसकी आवश्यकता होती है. बैंक से लेकर ऑफिस तक कोई भी वित्तीय काम आप पैन कार्ड के बिना नहीं कर सकते हैं. पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक करना अब हर जगह जरूरी हो गया है.

PAN Card (Representative Image) PAN Card (Representative Image)
हाइलाइट्स
  • नंबर दर्ज करते समय सावधानी जरूरी

  • दो पैन कार्ड हैं तो आप पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है

पैन कार्ड एक जरूरी दस्तावेज है. इस कार्ड के बिना कोई भी वित्तीय लेनदेन पूरा नहीं किया जा सकता है. प्रत्येक वित्तीय लेनदेन और बैंक खाता खोलने के लिए इसकी आवश्यकता होती है. बैंक से लेकर ऑफिस तक कोई भी वित्तीय काम आप पैन कार्ड के बिना नहीं कर सकते हैं. पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक करना अब हर जगह जरूरी हो गया है. वित्त मंत्रालय के मुताबिक अगर आप तय समय सीमा के अंदर अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराते हैं, तो फिर आपके पैन कार्ड को निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा.

सेबी के मुताबिक अगर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है, तो आपके ट्रांजेक्शन भी रुक जाएंगे. मगर क्या आपको पता है ? आपके पैन कार्ड की एक गलती की वजह से आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है.

नंबर दर्ज करते समय सावधानी जरूरी

जी हां, आपको बता दें कि अब आपको अपना पैन नंबर डालते समय काफी ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है. पैन कार्ड पर छपे दस अंकों के पैन नंबर पर आपको अंकों और एल्फाबेट डालते समय काफी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि थोड़ी सी भी गलती की वजह से आपको मोटी रकम चुकानी पड़ सकती है. 

अगर आपके पास दो पैन कार्ड हैं तो? 
इसके अलावा अगर आपके पास दो पैन कार्ड हैं तो आप पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है और आपका बैंक खाता भी सीज हो सकता है. यदि आपके पास दो पैन कार्ड हैं, तो आपका दूसरा पैन कार्ड तुरंत विभाग को जमा करना होगा. 1961 के आयकर अधिनियम की धारा 272बी में भी इसके लिए एक प्रावधान है.

कैसे करें एक पैन कार्ड वापस
पैन कार्ड वापस करने की प्रक्रिया काफी ज्यादा आसान है. यह विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है. यह आईआरएस वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है. आपको वेबसाइट पर जाकर नए पैन कार्ड के लिए  'Request For New PAN Card Or/ And Changes Or Correction in PAN Data'लिंक पर क्लिक करके फॉर्म प्राप्त करना होगा. इसके बाद फार्म भरकर किसी भी एनएसडीएल कार्यालय में जाकर इसे जमा कर दें. दूसरे पैन कार्ड को सरेंडर करते समय फॉर्म के साथ उसे भी जमा करें. ऐसा आप ऑनलाइन भी कर सकते है.

इस श्रेणी में एक ही व्यक्ति के नाम से जारी और एक ही पते पर भेजे गए दो अलग-अलग पैन कार्ड शामिल हैं. अगर आपके पास दो पैन कार्ड हैं, तो आपको उनमें से एक को सरेंडर करना होगा.