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RBI ने रद्द किया इस बैंक का लाइसेंस, जानिए कस्टमर के पैसे का क्या होगा?

आरबीआई ने कहा कि लिक्विडेशन पर जमाकर्ताओं को जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) से 5 लाख रुपये की मौद्रिक सीमा तक जमा बीमा दावा राशि दी जाएगी. 27 जनवरी, 2022 तक, DICGC ने बैंक के संबंधित जमाकर्ताओं से प्राप्त इच्छा के आधार पर कुल बीमित जमा राशि में से 64.70 करोड़ रुपये स्वीकृत किए थे.

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हाइलाइट्स
  • रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आजकल बैंकों पर सख्त एक्शन दिखा रहा है

  • इसी सिलसिले में आरबीआई ने एक सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है.

RBI Action: भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने एक और सहकारी बैंक पर बड़ी कार्रवाई की है. आरबीआई  (RBI) ने महाराष्ट्र के सांगली के सरजेरोदादा नाइक शिराला सहकारी बैंक (Sarjeraodada Naik Shirala Sahakari Bank) का लाइसेंस रद्द कर दिया. बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं न होने की वजह से आरबीआई ने यह कदम उठाया है. आरबीआई ने एक बयान में कहा, लाइसेंस रद्द होने के साथ सरजेरोदादा नाइक शिराला सहकारी बैंक लिमिटेड का बैंकिंग कारोबार बुधवार को कारोबारी दिवस के खत्म होने के साथ बंद कर दिया गया है. इससे पहले, आरबीआई ने फरवरी महीने की शुरुआत में महाराष्ट्र के इंडिपेंडेंस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Independence Co-operative Bank Ltd) का लाइसेंस रद्द कर दिया.

बैंक ने इस सिलसिले में दिए एक बयान में कहा कि महाराष्ट्र में सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से भी बैंक को बंद करने और लेंडर्स के लिए एक लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है.

जमाकर्ता को मिल सकती है इतनी रकम

आरबीआई ने कहा कि लिक्विडेशन पर जमाकर्ताओं को जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) से 5 लाख रुपये की मौद्रिक सीमा तक जमा बीमा दावा राशि दी जाएगी. 27 जनवरी, 2022 तक, DICGC ने बैंक के संबंधित जमाकर्ताओं से प्राप्त इच्छा के आधार पर कुल बीमित जमा राशि में से 64.70 करोड़ रुपये स्वीकृत किए थे.

इन तीन सहकारी बैंकों पर लगाया जुर्माना

बता दें कि केंद्रीय बैंक ने  नियामक अनुपालन में खामियों को लेकर तीन सहकारी बैंकों पर 1 मार्च 2022 को जुर्माना लगाया. कर्ज देने से जुड़े नियमों, वैधानिक/ दूसरे प्रतिबंध और अपने ग्राहक को जानें (Know Your Customer) नियमों को तोड़ने के सिलसिले में नागरिक सहकारी बैंक पर 4.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है. इसके अलावा, रिजर्व बैंक ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित (Jila Sahakari Kendriya Bank Maryadit, Panna) पर भी एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.

पहले इन बैंको पर भी लग चुका है जुर्माना

आपको बता दें इसके पहले जम्मू-कश्मीर के बारामूला सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर नया जमा की मंजूरी पर रोक लगाने के आरबीआई के निर्देशों को तोड़ने को लेकर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. आरबीआई ने कहा कि उसने कर्ज नियम और वैधानिक/दूसरे प्रतिबंधों के तहत जारी निर्देशों का पालन न करने के लिए द बिग कांचीपुरम को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड (नंबर 3) पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके अलावा चेन्नई सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक पर आय पहचान, संपत्ति वर्गीकरण, प्रावधान और कुछ दूसरे मामलों में  निर्देशों का पालन न करने और उन्हें तोड़ने के लिए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.