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अब दुकानदारों को भी म‍िलेगी 3000 रुपये की पेंशन, ऐसे कराएं रज‍िस्‍ट्रेशन

साल 2019 में इस योजना की शुरूआत हुई थी. नियम के मुताबिक अगर योजना में रज‍िस्‍ट्रेशन कराने वाले की मृत्‍यु हो जाती है तो लाभार्थी की तरफ से बनाए गए नॉम‍िनी (पत‍ि / पत्‍नी) को पारिवारिक पेंशन के रूप में आवेदक की पेंशन का 50 प्रत‍िशत द‍िया जाएगा.

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हाइलाइट्स
  • इस स्कीम के तहत दुकानदारों को भी 60 साल की उम्र के बाद पेंशन म‍िलने का प्रावधान है

  • इसके लिए कारोबिरियों का सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये या उससे कम होना चाह‍िए

मोदी सरकार (Modi Government) समय -समय पर  देश के नागर‍िकों के ल‍िए योजनाएं बनाती ही रहती है. अब मोदी सरकार एक ऐसी स्कीम लेकर आई है जिसमें दुकानदारों को भी 60 साल की उम्र के बाद पेंशन म‍िलने का प्रावधान है. सरकार की ये योजना खुद का ब‍िजनेस करने वाले लोगों के ल‍िए है. नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के तहत इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराने वाले 60 साल की उम्र के कारोबिरियों का  सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये या उससे कम होना चाह‍िए. इस योजना में ब‍िजनेस करने वाले को 60 वर्ष उम्र पूरी होने पर 3,000 रुपये महीने की न्यूनतम पेंशन (Pension) म‍िलेगी.

2019 में शुरू की गई थी योजना

साल 2019 में इस योजना की शुरूआत हुई थी. नियम के मुताबिक अगर योजना में रज‍िस्‍ट्रेशन कराने वाले की मृत्‍यु हो जाती है तो लाभार्थी की तरफ से बनाए गए नॉम‍िनी (पत‍ि / पत्‍नी) को पारिवारिक पेंशन के रूप में आवेदक की पेंशन का 50 प्रत‍िशत द‍िया जाएगा. इसकी ज्यादा जानकारी के लिए आप  Labor.gov.in और maandhan.in पर भी लॉगइन कर सकते हैं.

ये लोग उठा सकते हैं योजना का फायदा

इस योजना में रज‍िस्‍ट्रेशन कराने वाले व्‍यापारी की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए. साथ ही व्यापार करने वाले व्‍यक्‍त‍ि का सालाना करोबार 1.5 करोड़ रुपये या उससे कम होना चाहिए.

जरूरी दस्‍तावेज

इस योजना का फायदा उठाने के लिए  एनपीएस एनरोलमेंट कराना होता है. एनपीएस एनरोलमेंट के लिए आपके पास आधार कार्ड (Aadhaar Card) और बचत बैंक खाता (Savings Bank Account), जनधन खाता संख्या (Jan Dhan Account Number) होनी चाहिए.