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नए साल के मौके पर महंगा हुआ ऑनलाइन खाना, अब हर ऑर्डर पर देना होगा जीएसटी

1 जनवरी से स्विगी और ज़ोमैटो सहित अन्य प्लेटफार्मों से खाना ऑर्डर करना जल्द ही महंगा हो सकता है. इसकी वजह है जीएसटी. इन फूड एग्रीगेट को उनके प्लेटफार्म के जरिए ऑर्डर किए गए पके हुए खाने पर सभी रेस्टोरेंट्स की ओर से पांच फीसदी जीएसटी देने का निर्देश दिया गया है.

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हाइलाइट्स
  • सभी ऑर्डर पर देना होगा 5 प्रतिशत जीएसटी

  • कंज्यूमर की जेब पर पडे़गा असर

अगर आप ऑनलाइन खाना मंगाने के शौकीन हैं तो इस साल आपकी जेब पर भार और अधिक बढ़ने वाला है. दरअसल 1 जनवरी से स्विगी और ज़ोमैटो सहित अन्य प्लेटफार्मों से खाना ऑर्डर करना जल्द ही महंगा हो सकता है. इसकी वजह है जीएसटी. इन फूड एग्रीगेट को उनके प्लेटफार्म के जरिए ऑर्डर किए गए पके हुए खाने पर सभी रेस्टोरेंट्स की ओर से पांच फीसदी जीएसटी देने का निर्देश दिया गया है. विशेषज्ञों का मानना ​​है कि इस अपडेट का असर उपभोक्ताओं और छोटे रेस्टोरेंट दोनों पर पड़ेगा. 

कंज्यूमर की जेब पर पडे़गा असर
इस अपडेट के तहत फूड एग्रीगेटर्स को उनके प्लेटफॉर्म पर मौजूद सभी रेस्‍टोरेंट से GST कलेक्‍ट करना और जमा करना होगा. इसका मतलब है कि रेस्‍टोरेंट से मिलने वाले हर ऑर्डर के लिए फूड एग्रीगेटर्स को अलग GST एंट्री रखनी होगी. कंपनियां इसकी भरपाई अपने ग्राहकों से करेंगी. पहले जोमैटो और स्विगी को जीएसटी नहीं देना होता था. लेकिन नए साल से नया नियम लागू होने की वजह से ऑनलाइन खाना मंगाना महंगा हो सकता है.  बता दें कि यह पांच फीसदी GST मौजूदा 18 फीसदी GST के ऊपर होगा.

बैठक में लिया गया फैसला
जीएसटी परिषद ने सितंबर में अपनी 45वीं बैठक में स्विगी और जोमैटो सहित फूड डिलीवरी प्लेटफार्मों के लिए उनके बोर्ड पर मौजूद रेस्तरां की ओर से जीएसटी का भुगतान करने की सिफारिश की थी. इस महीने की शुरुआत में वित्त मंत्रालय ने यह घोषणा करने के लिए एक सर्कुलर जारी किया कि नया नियम 1 जनवरी से लागू होगा.

सभी ऑर्डर पर देना होगा 5 प्रतिशत जीएसटी
इस परिवर्तन की वजह से छोटे रेस्तरां मालिकों और फूड शॉप्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलने वाले सभी ऑर्डर के लिए पांच प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करना होगा. इससे रेस्टोरेंट की कमाई पर प्रभाव पड़ेगा. इससे निश्चित है कि स्विगी और जोमैटो इसकी भरपाई के लिए कंज्यूमर्स पर अतिरिक्त चार्ज डालेंगे.