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Income Tax Saving Tips: आपकी सैलरी से नहीं कटेगा एक भी पैसा! मां-बाप... पत्नी-बच्चे... बचा सकते हैं आपका इनकम टैक्स... आखिर यहां जानिए कैसे 

Income Tax Return: आप आयकर अधिनियन की धारा 10(13A) के तहत मां-बाप को किराएदार दिखाकर और उनके रेंट को चुकाकर एचआरए पर टैक्स डिडक्शन पा सकते हैं. आप अपने माता-पिता का हेल्थ इंश्योरेंस कराकर भी टैक्स में छूट पा सकते हैं. 

Income Tax Saving Tips Income Tax Saving Tips
हाइलाइट्स
  • आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख है 31 जुलाई 2024

  • पत्नी के नाम एजुकेशन लोन लेकर भी बचा सकते हैं टैक्स

ITR: इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है. यदि आप नौकरी-पेशा से जुड़े हैं और टैक्स देने से बचना चाहते हैं. आप चाहते हैं कि आपकी सैलरी से एक भी पैसा नहीं कटे तो इसके लिए हम आपको सॉलिड तरीके बताने जा रहे हैं.

टैक्सपेयर्स (Taxpayers) सामान्य तौर पर नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में रुपए निवेश करके, पब्लिक प्रोविंडेंट फंड (PPF) में पैसे जमा करके, सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) को अपना कर इनकम टैक्स कटने से बचाते हैं लेकिन इनके अलावा भी कुछ और तरीकें हैं. आपके मां-बाप और पत्नी-बच्चे भी इनकम टैक्स कटने से बचा सकते हैं. 

ऐसे बचा सकते हैं टैक्स कटने से 
1. यदि आपके मां-बाप टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं तो आप घर के खर्चों के लिए उनसे लोन लेकर उस पर ब्याज दे सकते हैं. 

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2. टैक्स छूट पाने के लिए बस आप ब्याज का भुगतान करके अटेस्टेड सर्टिफिकेट लेना न भूलें क्योंकि इसको जमा करने पर ही आपको टैक्स छूट मिलेगी. इनकम टैक्स की धारा 24बी के तहत अधिकतम 2 लाख रुपए तक की छूट मिल सकती है. 

3. आप आयकर अधिनियन की धारा 10(13A) के तहत मां-बाप को किराएदार दिखाकर और उनके रेंट को चुकाकर एचआरए पर टैक्स डिडक्शन पा सकते हैं. हां, यदि आप कोई दूसरा हाउसिंग बेनेफिट ले रहे हैं तो एचआरए क्लेम नहीं कर पाएंगे.

4. आप अपने माता-पिता का हेल्थ इंश्योरेंस कराकर भी टैक्स में छूट पा सकते हैं. हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम की रकम पर टैक्स छूट मिलती है. 

5. यदि आपके मा-बाप की उम्र 65 साल से कम है तो हेल्थ इंश्योरेंस पर आपको 25 हजार रुपए तक के प्रीमियम पर टैक्स छूट मिलेगी. यदि आपके माता-पिता की उम्र 65 साल से अधिक आपको 50 हजार रुपए तक पर टैक्स छूट मिल सकती है. 

6. आप धारा 80डी के तहत अपने मां-बाप के मेडिकल खर्चों पर भी टैक्स छूट पा सकते हैं. बस इसके लिए जरूरी है कि आपके माता-पिता की उम्र 60 साल या उससे अधिक हो. इसके तहत आप अधिकतम 50 हजार रुपए पर टैक्स छूट पा सकते हैं.

7. यदि आपका बच्चा प्री-नर्सरी या नर्सरी में है तो आप उसकी फीस पर टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं. आप यह छूट धारा 80सी के तहत पा सकते हैं. अधिक से अधिक दो बच्चों तक यह फायदा मिल सकता है.

8. यदि आप अपनी पत्नी के साथ मिलकर कुछ ज्वाइंट ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप काफी टैक्स बचा सकते हैं. 

9. आप अपनी पत्नी के साथ ज्वाइंट होम लोन लेकर घर खरीदने की प्लानिंग करें और दोनों के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री करवाएं. ऐसे में आप दोनों ही होम लोन पर मिलने वाले टैक्स बेनेफिट क्लेम कर सकते हैं. 

10. ज्वाइंट होम लोन से आपको टैक्स में दोगुना फायदा होगा. प्रिंसिपल अमाउंट पर आप दोनों ही 1.5-1.5 लाख रुपए 80C के तहत क्लेम कर सकते हैं. 

11. आप दोनों ब्याज पर 2-2 लाख रुपए का टैक्स बेनेफिट सेक्शन 24 के तहत ले सकते हैं. इस तरह से आप कुल 7 लाख रुपए तक पर टैक्स का फायदा उठा सकते हैं. हालांकि यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि आपका होम लोन कितने रुपए का है.

12. यदि आप शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कैपिटल गेन पर 1 लाख रुपए तक पर टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं. 

13. यदि आपकी पत्नी की कमाई बहुत कम है या वह हाउस वाइफ हैं तो उन्हें आप कुछ पैसे दे सकते हैं और उनके नाम पर शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं. 

14. इस तरह उन पैसों पर जो रिटर्न मिलेगा उस पर आपकी पत्नी को 1 लाख रुपए तक के कैपिटल गेन पर टैक्स छूट मिलेगी. 

15. यदि आप ये पैसे खुद ही निवेश करते हैं और आपको पहले से ही 1 लाख रुपए का कैपिटल गेन होता तो आपका कुल गेन 2 लाख रुपए हो जाता है. ऐसे में आपको 1 लाख रुपए पर टैक्स चुकाना पड़ेगा. इस तरह से भी आप टैक्स बचा सकते हैं. 

16. आप अपनी पत्नी के नाम एजुकेशन लोन लेकर भी टैक्स कटने से बचा सकते  हैं. आप एजुकेशन लोन के ब्याज पर 8 सालों तक टैक्स छूट ले सकते हैं. यह छूट इनकम टैक्स के सेक्शन 80E के तहत मिलती है.

17. आपको पत्नी के नाम एजुकेशन लोन लेते समय बस इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप स्टूडेंट लोन लें और किसी ऐसे बैंक या संस्थान से लें जो सरकारी हो या सरकार से मान्यता प्राप्त हो.