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ITR Filing 2024: आखिरी तारीख से पहले फाइल कर दें अपना इनकम टैक्स रिटर्न, नहीं तो भरनी पड़ सकती है पेनल्टी

अगर आपने अब तक अपना ITR फाइल नहीं किया है तो कर लें क्योंकि आखिरी तारीख के बाद ITR फाइल करने पर आपको जुर्माना भी भरना पड़ता है. इसलिए आप जल्द से जल्द अपना ITR फाइल कर दें.

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आयकर रिटर्न (ITR) जमा करना जरूरी है क्योंकि यह वित्तीय वर्ष में करदाता की कमाई को आउटलाइन करती है, और पेनल्टी से बचने के लिए तुरंत ITR फाइल करना महत्वपूर्ण है. इसके अलावा, आयकर विभाग लोगों को यह सुनिश्चित करने के लिए रिमाइंडर भेजता है कि वे समय पर अपना आयकर रिटर्न दाखिल करें. 

वित्तीय वर्ष 2023-24 (आकलन वर्ष 2024-25) के लिए आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई, 2024 है. बहुत से लोगों को ITR फाइल करना बहुत मुश्किल लग सकता है इसलिए आपके पास 31 दिसंबर, 2024 तक विलंबित रिटर्न दाखिल करने का विकल्प है, हालांकि इसके लिए जुर्माना लगेगा. 

आईटीआर के लिए लेट फाइलिंग फीस
भारत में देर से आईटीआर दाखिल करने पर जुर्माना आपकी आय के स्तर के आधार पर अलग-अलग होता है. इसमे शामिल है:

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  • वित्तीय वर्ष 2023-24 (आयु 2024-25) के लिए ₹5 लाख से ज्यादा की शुद्ध कर योग्य आय वाले व्यक्तियों के लिए, लेट रिटर्न दाखिल करने पर ₹5,000 तक का जुर्माना लग सकता है.
  • ₹5 लाख या उससे कम की शुद्ध कर योग्य आय वाले करदाताओं के लिए, विलंबित आईटीआर दाखिल करने पर अधिकतम जुर्माना ₹1,000 तक सीमित है.

मूल छूट सीमा से कम कर योग्य आय वाले व्यक्ति, जो सिर्फ रिफंड का दावा करने के लिए आईटीआर दाखिल करते हैं, उन्हें देर से दाखिल करने के लिए पेनल्टी से छूट दी जाती है. आपको बता दें कि टैक्स रिटर्न फाइल करना बहुत जरूरी है. अनुपालन की उपेक्षा करने पर जुर्माना और संभावित कानूनी परिणाम हो सकते हैं. अपना रिटर्न समय पर दाखिल करने से आप विशिष्ट कर लाभ या रिफंड के लिए पात्र हो सकते हैं. जुर्माने के अलावा, आपको शुरुआती ड्यू डेट से भुगतान की तारीख तक किसी भी बकाया टैक्स पर ब्याज भी लग सकता है. 

आखिरी मिनट के तनाव और संभावित पेनल्टी से बचने के लिए अपना आईटीआर जल्दी जमा करने की सलाह दी जाती है. सुनिश्चित करें कि आप फाइलिंग प्रक्रिया को सही से मैनेज करने के लिए सैलरी स्लिप और निवेश प्रमाण जैसे सभी जरूरी दस्तावेज समय से पहले ही इकट्ठा कर लें. अगर आपको फाइलिंग के दौरान मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो किसी टैक्स एक्सपर्ट से परामर्श लेने या आयकर विभाग के प्रस्तावित ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग करने पर विचार करें.