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UP में इन लोगों को करना होगा राशन कार्ड सरेंडर, कहीं आपका भी नाम तो नहीं? जान लीजिए रद्द करने की प्रक्रिया 

नियम के मुताबिक, कुछ राशन कार्डधारकों को कार्ड को सरेंडर करने के लिए कहा गया है. सरकार ने इसकी पात्रता भी जारी की है. बता दें, अब तक सरकार ने 8 लाख अपात्र कार्ड को निरस्त कर दिया है.

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हाइलाइट्स
  • अब तक 8 लाख अपात्र कार्ड को निरस्त कर दिया है

  • सरकार ने इसकी पात्रता भी जारी की है

अगर आप भी राशन कार्ड होल्डर हैं तो आपके लिए जरूरी सूचना है. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में अयोग्य या अपात्र राशन कार्डधारकों (Ineligible Ration Card Holders) पर अब कार्रवाई की जाएगी. आपको बता दें,सरकार ने राशन कार्ड को लेकर कुछ शर्तों के तहत राशन कार्ड सरेंडर करने का न‍ियम बनाया है. अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसपर कार्रवाई की जाएगी. नियम के मुताबिक, कुछ राशन कार्डधारकों को कार्ड को सरेंडर करने के लिए कहा गया है. सरकार ने इसकी पात्रता भी जारी की है. बता दें, अब तक सरकार ने 8 लाख अपात्र कार्ड को निरस्त कर दिया है.

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपात्र राशन कार्डधारियों के लिए कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इसमें बताया गया है कि किसे राशन कार्ड सरेंडर करना होगा. चलिए पढ़ते हैं कि किसे राशन कार्ड सरेंडर करना होगा-

-जिस व्यक्ति या परिवार के पास चार पहिया गाड़ी होगी. इसमें कार से लेकर ट्रैक्टर तक शामिल है

-राशन कार्ड धारक के पास ग्रामीण या शहरी इलाके में 100 वर्ग मीटर में बना पक्का मकान नहीं होना चाहिए

-सरकारी कर्मचारी और इनकम टैक्स भरने वालों को भी अपना कार्ड सरेंडर करना होगा

-अगर किसी धारक का पक्का मकान, घर में एसी और 5 किलोवॉट या इससे ज्यादा क्षमता का नरेटर सेट है तो आपको राशन कार्ड सरेंडर करना होगा

-परिवार जिनके पास 80 वर्ग मीटर का कोई भी व्यवसायिक जगह है तो आप राशन की सुविधा का लाभ नहीं ले सकते 

-अगर आपके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से ज्यादा है तो भी आपको इसे सरेंडर करना होगा 

-अगर आपके पास हथियार का लाइसेंस है तो आपको अपना राशन कार्ड सरेंडर करना होगा. 

ऐसे करें अपना राशन कार्ड सरंडर 

-सबसे पहले राशन कार्ड धारक को अपना राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए एक आवेदन लिखना होगा

-ये आवेदन फूड इंस्पेक्टर को संबोधित करते हुए लिखा जाएगा

-इस आवेदन में अपने राशन कार्ड का नंबर जरूर लिखें 

-इसके बाद आवेदन को अपने तहसील में जमा करा दें 

-अब इस आवेदन की जांच जांच तहसील के अधिकारी लेवल पर की जाएगी

-जांच की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद आपका राशन कार्ड रद्द हो जाएगा. 

ऑनलाइन ऐसे करें आवेदन

आप अपने राशन कार्ड को सरेंडर करने के लिए ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं.  इसके लिए राशन कार्डधारकों को यूपी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाना होगा. पूरी प्रक्रिया समझिये 

-सबसे पहले यूपी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाएं और लॉगिन करें, अगर आपकी आईडी नहीं है तो सबसे पहले आईडी बनाएं

-लॉग इन करने के बाद आपके सामने नया पेज खुलेगा, इसमें विभागीय एकीकरण सेवाएं और एसएसडीजी निस्तारित आवेदन पर क्लिक करें 

-अब नए पेज पर आपके सामने राशन कार्ड के लिए सरेंडर का ऑप्शन आएगा इसपर क्लिक करें 

-जांच हो जाने के बाद आपका राशन कार्ड बंद हो जाएगा. 

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