यूनिलीवर पीएलसी ने डव सहित एयरोसोल ड्राई शैम्पू के लोकप्रिय ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स को मार्केट से वापस मंगवा लिया है. इस कदम को उठाने के पीछे की वजह है इन प्रोडक्ट्स में एक हानिकारक केमिकल का होना. दरअसल, वापस मंगाए गए प्रोडक्ट्स में बेंजीन नामक एक केमिकल है जो कैंसर का कारण बन सकता है.
फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की वेबसाइट पर शुक्रवार को पोस्ट किए गए एक नोटिस के अनुसार, इस रिकॉल में नेक्सस, सुवे, ट्रेसमे और टिगी जैसे ब्रांड भी शामिल हैं, जो रॉकहोलिक और बेड हेड ड्राई शैंपू बनाते हैं.
इस लैब ने लगाया पता
यूनिलीवर का रिकॉल अक्टूबर 2021 से पहले बनाए गए उत्पादों से संबंधित है. यह कदम एक बार फिर पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में एरोसोल की सुरक्षा के बारे में सवाल उठाता है. पिछले डेढ़ साल में, कई एयरोसोल सनस्क्रीन आए हैं, जैसे कि जॉनसन एंड जॉनसन की न्यूट्रोगेना, एडजवेल पर्सनल केयर कंपनी की बनाना बोट और बीयर्सडॉर्फ एजी की कॉपरटोन के साथ-साथ प्रॉक्टर एंड गैंबल कंपनी जैसे स्प्रे-ऑन एंटीपर्सपिरेंट्स.
मई 2021 से शुरू होने वाले न्यू हेवन, कनेक्टिकट में स्थित वैलिसुर (Valisure) नामक एक एनालिटिकल लैब ने इन में बेंजीन का पता लगाया और इसके बाद यह कदम उठाया गया.
पहली बार नहीं हुआ है ऐसा
यह पहली बार नहीं है जब स्प्रे-ऑन ड्राई शैम्पू में समस्या आई है. P&G ने Valisure के निष्कर्षों के बाद एयरोसोल प्रोडक्ट्स के अपने पूरे पोर्टफोलियो की टेस्टिंग की. कंपनी ने दिसंबर में बेंजीन कंटामिनेशन का हवाला देते हुए अपने पैंटीन और हर्बल एसेंस ड्राई शैंपू को वापस ले लिया.
सबसे ज्यादा समस्या उन प्रोडक्ट्स के साथ है जिनका उपयोग डिब्बे से स्प्रे करके किया जाता है. यूनिलीवर के अनुसार, ड्राई शैम्पू रिकॉल के मामले में ऐसा ही था. कंपनी ने उत्पादों में पाए जाने वाले बेंजीन सामग्री की मात्रा जारी नहीं की है, और कहा है कि सावधानी के लिए प्रोडक्ट्स वापस लिए गए है.
खतरनाक है बेंजीन
फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि वापस लिए गए उत्पादों की टेस्टिंग करने पर, इनमें बेंजीन का जो स्तर मिला है, उसके दैनिक संपर्क से बीमार होने की उम्मीद नहीं है. हालांकि, एजेंसी ने यह भी कहा कि बेंजीन के लगातार संपर्क में आने से ल्यूकेमिया और अन्य रक्त कैंसर हो सकते हैं.
जबकि एफडीए ने ड्राई शैम्पू जैसे सौंदर्य प्रसाधनों के लिए बेंजीन की सीमा निर्धारित नहीं की है, लेकिन उनका कहना है कि उत्पादों में "कोई जहरीला या हानिकारक पदार्थ" नहीं होना चाहिए.