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ITR को लेकर नई अपडेट! इस तारीख तक करें बिना पेनल्टी के Income Tax Return फाइल

याद रहे कि आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख वह समय सीमा है जिसमें आप बिना किसी लेट फीस या पेनल्टी के आईटीआर दाखिल कर सकते हैं. आयकर विभाग की अधिसूचना के अनुसार, 31 दिसंबर, 2021 आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख है.

Income Tax Return Income Tax Return
हाइलाइट्स
  • 31 दिसंबर ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख है

  • बिना लेट फीस और पेनल्टी के करें ITR दाखिल

ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच देशभर के करदाता (taxpayers) आईटीआर दाखिल करने की आखिरी सीमा आगे बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं, वहीं एक अधिकारी ने बताया है कि बढ़ाया जायेगा. 31 दिसंबर इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने की डेडलाइन है. दरअसल, कुछ टैक्सपेयर्स ने इनकम टैक्स पोर्टल की तकनीकी गड़बड़ियों पर चिंता व्यक्त की है. 

ऐसे में सीएनबीसी टीवी से बात करते हुए आयकर विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि आईटी रिटर्न दाखिल करने के लिए 31 दिसंबर से आगे की तारीख बढ़ाने की जरूरत नहीं है. 

अभी तक किया गया 3 करोड़ से अधिक ITR फाइल 

अधिक जानकारी देते हुए, टैक्स ऑफिसर ने कहा कि आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ाना एक नीतिगत निर्णय है जो केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा लिया जाएगा. इस बीच, आयकर विभाग ने बताया कि 19 दिसंबर तक, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 3.83 करोड़ से अधिक टैक्स रिटर्न दाखिल किए गए हैं.

विभाग भेज रहा है लगातार रिमाइंडर 

गौरतलब है कि इसके लिए आयकर विभाग लगातार टैक्स पयेर्स को रिमाइंडर भेज रहा है. सभी के फोन पर “प्रिय पैन नंबर, अब AY 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने का एक अच्छा समय है. अभी फाइल करें. दायर होने पर कृपया अनदेखा करें, आयकर विभाग.” ये मैसेज सभी के फोन में रिमाइंडर की तरह भेजा जा रहा है.  

आपको बता दें, इससे पहले, ऐसी अटकलें थीं कि आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख 31 दिसंबर, 2021 से आगे बढ़ा दी जाएगी. 

बिना लेट फीस और पेनल्टी के करें ITR दाखिल 

याद रहे कि आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख वह समय सीमा है जिसमें आप बिना किसी लेट फीस या पेनल्टी के आईटीआर दाखिल कर सकते हैं. आयकर विभाग की अधिसूचना के अनुसार, 31 दिसंबर, 2021 आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख है.

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