असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई बीत चुकी है. अब टैक्सपेयर्स अपने रिफंड का इंतजार कर रहे हैं. यदि आपने आईटीआर (ITR) भर दिया है और अभी तक आपके बैंक खाते में रिफंड (Refund) का पैसा नहीं आया है तो आपको परेशान होने के जरूरत नहीं है. हम बता रहे हैं आप कैसे रिफंड का पैसा पा सकते हैं.
क्या होता है रिफंड
टैक्सपेयर्स को किसी भी फाइनेंसियल ईयर में एडवांस इनकम टैक्स जमा कराना होता है. एडवांस में जितने टैक्स करदाता ने जमा कराया है और उस साल की इनकम पर जितना टैक्स बनता है, उसका हिसाब इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर में होता है. यदि आपने देय राशि से ज्यादा पैसा पहले ही जमा कर दिया है तो अतिरिक्त राशि ब्याज के साथ वापस कर दी जाती है. इसे ही रिफंड कहा जाता है.
... तो घोषित किया जा सकता है आईटीआर डिफेक्टिव
यदि आपसे आईटीआर भरने में कोई गलती हुई होगी तो आपका आईटीआर डिफेक्टिव (Defective ITR) घोषित किया जा सकता है. ऐसा होने पर रिफंड का पैसा आपके बैंक खाते में नहीं आएगा.
आईटीआर डिफेक्टिव होने पर आपके पास इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 139(9) के तहत नोटिस आ सकता है. नोटिस आने पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है. आप डिफेक्टिव आईटीआर को आसानी से सही कर सकते हैं. आपको आईटीआर भरने में हुई गलती को सही करने के लिए असेसमेंट ऑफिसर की तरफ से 15 दिनों का समय दिया जाएगा.
इन कारणों से डिफेक्टिव हो सकता है आईटीआर
1. बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, माइक्रो कोड गलत होने पर आईटीआर डिफेक्टिव घोषित हो सकता है.
2. आपके नाम की स्पेलिंग पैन और आईटीआर में मैच न करे तो आईटीआर डिफेक्टिव घोषित हो सकता है.
3. यदि आपने अपने बैंक खाते को ई-फाइलिंग पोर्टल पर पहले से वेरिफाई नहीं कराया है.
4. यदि आपका केवाईसी पूरा नहीं हुआ है.
5. आपने आईटीआर फाइल करते वक्त गलत चालान नंबर डाल दिया है.
6. एडवांस टैक्स यदि गलत असेसमेंट ईयर के लिए चुका दिया है.
7. गलत टीडीएस रिटर्न फाइल कर दिया है.
8. यदि आपके 26एएस, एआईए या टीआईएस फॉर्म में कोई गलत जानकारी है तो आईटीआर डिफेक्टिव हो सकता है.
9. इनकम और टीडीएस में मिसमैच होने पर आईटीआर डिफेक्टिव हो सकता है.
10. यदि अपने टैक्स की राशि से कम टैक्स जमा किया है तो भी आईटीआर डिफेक्टिव घोषित हो सकता है.
डिफेक्टिव आईटीआर कैसे सही करें
1. यदि आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि नहीं निकली है तो आप रिवाइज्ड आईटीआर फाइल कर सकते हैं या फ्रेश आईटीआर भर सकते हैं.
2. यदि आपकी टोटल इनकम और डिडक्शन में कोई बदलाव नहीं है तो आप फ्रेश आईटीआर भर कर सकते हैं. ऐसा नहीं होने पर आपको रिवाइज्ड आईटीआर भरना होगा.
3. रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2024 है. यदि यह आखिरी तारीख निकल जाती है तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जारी नोटिस का जवाब देना होगा.
4. यदि आप नोटिस का जवाब नहीं दे पाते हैं तो आईटीआर को इनवैलिड मान लिया जाएगा. इसका मतलब ये होगा कि आपने उस असेसमेंट ईयर के लिए आईटीआर नहीं भरा है.
5. ऐसी हालत में आप पर पेनाल्टी भी लग सकती है. यदि आपको नोटिस आए तो सही समय पर अपनी गलती ठीक कर लें.
रिफंड में देरी होने पर क्या करें
1. सबसे पहले अपना ई-मेल जांचें. आयकर विभाग रिफंड या किसी तरह की कोई नोटिस तो नहीं भेजा है.
2. यदि आईटीआर स्टेटस में रिफंड क्लेम खारिज हो गया है तो टैक्सपेयर रिफंड दोबारा जारी करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं.
3. यदि क्लेम पेंडिंग है तो ई-फाइलिंग पोर्टल/आकलन अधिकारी से संपर्क कर इसके शीघ्र निपटारे के लिए अनुरोध कर सकते हैं.
4. आप आयकर विभाग की हेल्पलाइन 1800-103-4455 पर कॉल करके या उन्हें ask@incometax.gov.in पर ईमेल करके उनसे संपर्क कर सकते हैं.
5. रिफंड की स्थिति के बारे में सीधे पूछताछ करने के लिए स्थानीय इनकम टैक्स ऑफिस जा सकते हैं.
रिफंड स्टेटस ऐसे करें चेक
1. सबसे पहले www.incometax.gov.in वेबसाइट पर जाएं.
2. इसके बाद अपने पैन और पासवर्ड के जरिए वेबसाइट पर लॉग-इन करें.
3. ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग-इन करने के बाद 'ई-फाइल टैब' पर जाएं.
4. इसके बाद व्यू फाइल्ड रिटर्न का ऑप्शन सेलेक्ट करें.
5. यहां आपको फाइल किए गए सभी रिटर्न की डिटेल नजर आएगी.
6. करेंट स्टेटस देखने के लिए व्यू डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करें.
7. इसके बाद आपकी स्क्रीन पर ITR फाइल का स्टेटस नजर आने लगेगा.
8. यदि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से रिफंड भेज दिया गया है तो आपको उसकी डिटेल वहां नजर आ जाएगी.
9. आपको मोड ऑफ पेमेंट, रिफंड अमाउंट और डेट ऑफ क्लीयरेंस जैसी जानकारी भी वहां दिखाई देगी.
स्टेटस चेक करने का दूसरा तरीका
1. NSDL की वेबसाइट पर जाएं.
2. अपनी पैन डिटेल के साथ Assessment year और कैपचा कोड दर्ज करें.
3. स्टेटस देखने के लिए प्रोसीड पर क्लिक करें.