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Paytm Payment Bank पर RBI के Ban के बाद वॉलेट में पड़े आपके पैसों का क्या होगा, कैसे और कब तक उसे निकाल सकते हैं? जानिए इन सवालों के जवाब

Paytm Crisis: आरबीआई के निर्देश के मुताबिक पेटीएम वॉलेट यूजर्स 29 फरवरी 2024 तक लेनदेन कर सकते हैं. इसके बाद वे अपने बचे पैसों का इस्तेमाल तबतक कर सकते हैं, जब तक कि यह खत्म न हो जाए. बस 29 फरवरी के बाद वॉलेट में कोई पैसा नहीं जोड़ पाएंगे.

Paytm Crisis Paytm Crisis
हाइलाइट्स
  • पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने ग्राहकों को समस्या का हल निकालने का दिया है भरोसा

  • 29 फरवरी 2024 के बाद भी आप निकाल सकते हैं अपने रुपए 

पेटीएम पेमेंट्स बैंक के वजूद पर खतरा मंडरा रहा है. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नियमों के उल्लंघन और संदिग्ध लेनदेन के चलते इस पर 31 जनवरी 2024 को प्रतिबंध लगा दिया था. फास्टैग, वॉलेट और इसके बैंक अकाउंट में पैसा जमा करने पर रोक है. पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर आरबीआई की सख्ती के बाद इसके शेयर में जहां तेजी से गिरावट देखी जा रही है, वहीं लोगों को यह डर सता रहा है कि आखिर वॉलेट में पड़े उनके पैसों का क्या होगा और कब तक उसे निकाल सकते हैं? आइए इन सवालों के जवाब जानते हैं.

इस दिन से पैसे जमा नहीं कर पाएंगे
भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को कस्टमर सेविंग अकाउंट, प्रीपेड साधन, वॉलेट एवं फास्टैग में 29 फरवरी 2024 के बाद डिपॉजिट या टॉप-अप स्वीकार नहीं करने का निर्देश दिया है. यानी यदि कोई समाधान नहीं निकला तो 29 फरवरी के बाद कोई भी पेटीएम पेमेंट्स बैंक खाते या वॉलेट में पैसे जमा नहीं कर पाएगा. इसके पहले तक आप सभी तरह के लेनदेन कर सकते हैं. हालांकि पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने अपने ग्राहकों को भरोसा दिया है कि उसकी बैंकिंग सेवा बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी. इसके लिए बातचीत जारी है.  

पैसे निकालने पर कोई रोक नहीं
आपको हम बता दें कि आरबीआई ने साफ निर्देश दिया है कि 29 फरवरी 2024 के बाद मौजूदा बैलेंस से पैसे निकालने पर कोई रोक नहीं होगी. यह निर्देश आपके खाते या वॉलेट में मौजूदा रकम को प्रभावित नहीं करता है. आपका पैसा बैंक के पास सुरक्षित है. आप 29 फरवरी तक जमा किए गए पैसे का इस्तेमाल कभी भी कर सकते हैं, जब तक आपके खाते में बैलेंस है. ये सुविधा नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड पर भी लागू होगी. इस कार्ड का इस्तेमाल यात्रा के किराए या टोल टैक्स के भुगतान के लिए किया जाता है. पेटीएम की फुल फॉर्म पेमेंट थ्रू मोबाइल है. 

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पेटीएम का ऐप नहीं होगा बंद
आरबीआई ने पेटीएम ऐप पर पाबंधी नहीं लगाई है बल्कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर लेनदेन को लेकर रोक लगाया है. कंपनी का कहना है कि पेटीएम और उसकी सेवाएं 29 फरवरी के बाद भी चालू रहेंगी. क्योंकि पेटीएम की ओर से दी जाने वाली ज्यादातर सेवाएं सिर्फ पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ नहीं बल्कि दूसरे बैंकों के साथ भी भागीदारी में हैं. यदि आपका किसी दूसरे बैंक में खाता है तो पेटीएम की यूपीआई सर्विस इस्तेमाल कर सकते हैं.

मोबाइल रिचार्ज और बिजली बिल कर सकते हैं जमा
पेटीएम क्यूआर कोड, कार्ड मशीन जैसी सर्विस बंद नहीं होगी. पेटीएम क्यूआर सेम रहेगा. आप इससे पैसा ले सकते हैं. 1 मार्च से दुकानदार अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट में पैसा रिसीव नहीं कर पाएंगे. पेटीएम ऐप से मोबाइल रिचार्ज, बिजली बिल, क्रेडिट कार्ड बिल पहले की तरह आगे भी जमा कर सकते हैं. आप किसी फिल्म का टिकट, रेल, जहाज का टिकट इस ऐप के जरिए आग भी बुक करा सकते हैं. 

पेटीएम डेबिट-क्रेडिट कार्ड का क्या होगा
यदि आपके पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक का डेबिट और क्रेडिट कार्ड है तो इसका उपयोग आप लेनदेन के लिए नहीं कर सकेंगे. पेटीएम गोल्ड को लेकर कोई दिक्कत नहीं है. इतना ही नहीं पेटीएम से लिए लोन और इंश्योरेंस पर भी आरबीआई के प्रतिबंध का कोई असर नहीं पड़ेगा. क्योंकि इसका पेटीएम पेमेंट्स बैंक से कोई लेना-देना नहीं है. आप बस किस भी लेनदेन के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खाते का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे. पेटीएम मनी ऐप म्यूचुअल फंड या एसआईपी पर भी कोई पाबंदी नहीं है. 

फिक्‍स्‍ड डिपॉजिट का क्या होगा
आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक में 29 फरवरी के बाद कोई भी नया फिक्‍स्‍ड डिपॉजिट नहीं करा सकते हैं. हां, आप 29 फरवरी के बाद भी किसी भी एफडी का पैसे ले सकते हैं. आप इस बैंक के वॉलेट में जमा अपने रुपए को अपने किसी दूसरे बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं.