पैन-आधार को लिंक करने की आखिरी डेट तीन महीने बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दी गई है. आधार-PAN लिंकिंग की डेडलाइन पहले कई बार बढ़ाई जा चुकी है. सबसे पहले इसकी डेडलाइन 31 मार्च 2022 थी. तब इसे लिंक करने की प्रक्रिया फ्री थी. 1 अप्रैल 2022 से 500 रुपये फीस लगाई गई थी और 1 जुलाई 2022 से फीस बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दी गई.
51 करोड़ पैन आधार से जुड़े
अभी तक 2 करोड़ पैन धारकों ने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया था. इसलिए सरकार को इसकी डेडलाइन आगे बढ़ानी पड़ी है. 1 जुलाई 2023 से आधार से लिंक न हुए PAN, इनऑपरेटिव हो जाएंगे. बता दें, अब तक 51 करोड़ से अधिक पैन को आधार से जोड़ा जा चुका है.
आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार, हर वह व्यक्ति, जिसे 1 जुलाई 2017 तक एक स्थायी खाता संख्या (PAN) आवंटित किया जा चुका हो, और जो आधार नंबर प्राप्त करने के लिए पात्र है, निर्धारित प्रारूप में और निर्धारित तरीके से अपने आधार नंबर की सूचना देगा. 1 जुलाई 2023 से जो करदाता अपने आधार को आवश्यक रूप से सूचित करने में विफल रहे हैं, उनका पैन निष्क्रिय हो जाएगा. अगर आप पेन को आधार से नहीं जोड़ते हैं म्यूचुअल फंड, स्टॉक और बैंक अकाउंट खुलवाने जैसे काम भी नहीं कर पाएंगे.
सरकार पैन को आधार से क्यों जोड़ रही है?
सरकार के अनुसार PAN-Aadhaar को लिंक करने के कई फायदे होंगे. आयकर विभाग ने ये फैसला पैन डेटाबेस में दोहराव को कम करने के लिए किया गया है. पैन और आधार को जोड़ने से एक व्यक्ति के एक से अधिक पैन कार्ड रखने की संभावना खत्म हो जाती है, धोखाधड़ी की आशंका भी कम हो जाती है. पैन को आधार से जोड़ने के बाद आयकर एजेंसी किसी भी प्रकार की टैक्स चोरी का पता लगाने में सक्षम होगी. लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न के डॉक्यूमेंट्स नहीं देने पड़ेगे. सरकार इसकी प्रक्रिया को आसान बना रही है. चूंकि आधार में बायोमेट्रिक वैरिफिकेशन सहित किसी व्यक्ति की सभी जानकारी होती है. इसलिए पैन आधार लिंक करने से रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी.
इन लोगों के लिए जरूरी नहीं है पैन-आधार का लिंक होना
एनआरआई लोगों को पैन से आधार लिंक कराना जरूरी नहीं.
असम, जम्मू-कश्मीर और मेघालय के निवासियों के लिए भी पैन आधार लिंक कराना जरूरी नहीं.
80 साल से ऊपर के किसी भी व्यक्ति के लिए यह जरूरी नहीं.
वो व्यक्ति जो भारत के नागरिक नहीं हैं उनके लिए भी यह जरूरी नहीं.
वो लोग जो इनकम टैक्स नहीं भरने वालों की कैटेगरी में आते हैं.
पैन को आधार से लिंक करने का तरीका
आयकर विभाग की ईफाइलिंग साइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
क्विक लिंक्स में जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें. नया पेज खुलेगा.
इसके बाद अपना पैन नंबर और आधार नंबर डालें.
वैलिडेट के बटन पर क्लिक करें.
नाम, जन्मतिथि और पता मैच होने के बाद ओटीपी के जरिए लिंक का ऑप्शन आएगा.
अगर आपका पैन कार्ड आधार से लिंक होगा तो आपको "Your Aadhaar is linked with PAN" का मैसेज दिखाई देगा.