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ITR Filing Rules: इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए जारी की गई नई शर्तें, जानिए आपके लिए क्या बदला

वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए इनकम टैक्स रिटर्न की नई शर्तों के बारे में बताया है. अगर आप इन शर्तों के दायरे में आते हैं तो आपको भी टैक्स भरना होगा.

सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर
हाइलाइट्स
  • वित्त मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन

  • 21 अप्रैल से ही शर्तें हो गईं लागू

अगर आप आयकर रिटर्न फाइल करते हैं या करने का मन बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है. वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी करके नई शर्तों के बारे में बताया है. सबसे पहले आप अपने सलाना होने वाले इनकम को कैलकुलेट करें और अगर आपका इनकम, टैक्स स्लैब के दायरे में आते हैं तो यह आपके लिए अहम हो जाता है आप नई शर्तों को जानें. आपको बता दें कि ये नई शर्तें फाइनेशियल ईयर 2021-22 और असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए जारी की गई है, जो कि 21 अप्रैल से लागू हो गई.

वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दी जानकारी

वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार अगर आपका सालाना बिजनेस 60 लाख रुपए या उससे ज्यादा का है तो आपको रिटर्न भरना होगा. अगर आप नौकरी करते हैं और आपकी सलाना कमाई 10 लाख रुपए या इससे ज्यादा की है तो आपको भी रिटर्न भरना पड़ेगा. इसके अलावा अगर सालाना टीडीएस और टीसीएस 25 हजार रूपए है तो इस दायरे में भी आने वाले लोगों को रिटर्न भरना पड़ेगा, हालांकि इस मामले में बुजुर्गों को राहत दी गई है. बुजुर्गों के लिए टीडीएस और टीसीएस की सीमा को 50 हजार रुपए रखा गया है


सेविंग्स अकाउंट में अगर 50 लाख रुपए जमा किए हैं तो देने पड़ेंगे टैक्स

सरकार द्वारा जारी नए नोटिफिकेशन में एक और बड़ी बात उन लोगों के लिए कही गई है जो अपने सेविंग्स अकाउंट में बड़ा रकम डिपॉजिट करते हैं. नोटिफिकेशन के मुताबिक सेविंग्स अकाउंट में एक साल में अगर 50 लाख रुपए या इससे अधिक जमा किया गया है तो उनको भी रिटर्न भरना पड़ेगा.