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Patanjali: पतंजलि ने भ्रामक विज्ञापन चलाने के लिए बिना शर्त माफी मांगी, देखिए शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की खबरें

पतंजलि आयुर्वेद और उसके MD आचार्य बालकृष्ण ने गुमराह करने वाले विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी है. इस माफीनामे में विज्ञापन को फिर से प्रसारित न करने का भी वादा किया है. इससे पहले 19 मार्च को हुई सुनवाई में कोर्ट ने स्वामी रामदेव और बालकृष्ण को कोर्ट में पेश होने को कहा था. जबकि, 27 फरवरी की सुनवाई में कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के गुमराह करने वाले दवा विज्ञापनों पर रोक लगाई थी.

In the misleading advertisement case against Patanjali, the company's MD Acharya Balkrishna has apologized unconditionally to the Supreme Court. Along with the apology, he has also promised not to telecast the advertisement again.