उत्तर प्रदेश में निजी स्कूल अब नए शैक्षणिक सत्र 2022-23 की फीस बढ़ा सकेंगे. यूपी सरकार ने इस संबंध में जो रोक लगाई हुई थी उसे हटा दिया गया है. अब प्राइवेट स्कूल अपने हिसाब से फीस बढ़ा सकेंगे. आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार ने सात जनवरी को लगातार तीसरे साल फीस में बढ़ोतरी को रोकने के लिए स्कूलों पर जो प्रतिबंध लगाए थे उनमें ढील दे दी है. इस नोटिस के बाद अब अभिभावकों की परेशानी बढ़ गई है क्योंकि सरकार की तरफ से अब स्कूल प्रशासन को छूट दे गई है.
5 फीसदी बढ़ोतरी कर सकते हैं स्कूल
अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि निजी स्कूल शैक्षणिक सत्र 2022-23 से अपनी फीस बढ़ा सकते हैं. इसमें कहा गया है कि स्कूल फीस में सिर्फ 5 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकते हैं. अपर मुख्य सचिव ने कहा है, “निजी स्कूल शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए मानदंडों के अनुसार फीस बढ़ा सकते हैं."
बता दें, इस पत्र को माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ जिला विद्यालयों के निरीक्षकों (DIOSes) को भेज दिया गया है.
प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने लिखा था राज्य सरकार को पत्र
दरअसल, यूपी के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने राज्य सरकार के 7 जनवरी, 2022 के आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें कोविड -19 महामारी के कारण निजी स्कूलों में फीस वृद्धि पर रोक लगाई गई थी. निजी स्कूलों को भी इसी कारण शैक्षणिक सत्र 2020-21 और 2021-22 के लिए फीस बढ़ाने से रोक दिया गया था. पिछले दो साल में स्कूलों को 2019-20 के फीस स्ट्रक्चर के मुताबिक फीस लेते रहने को कहा गया था.
शिक्षा विभाग ने दी फीस बढ़ोतरी को रोकने की चेतावनी
बता दें, अब शिक्षा विभाग ने आगे होने वाली फीस वृद्धि को रोकने की चेतावनी दी है ताकि यह मानदंडों के अनुसार 5% से ज्यादा न हो. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल का कहना है कि उत्तर प्रदेश के सभी निजी स्कूल मौजूदा सत्र 2022-23 में अपनी कक्षावार मासिक फीस में अधिकतम 10% तक की वृद्धि करेंगे. यह वृद्धि सत्र 2020 में लिए जाने वाले फीस के आधार पर होगी. उदाहरण के लिए, अगर एक स्कूल में कक्षा I की फीस सत्र 2020 में ₹1000 थी, तो यह बढ़कर अधिकतम ₹1100 हो जाएगी. अगर कोई निजी स्कूल चाहे तो इससे कम भी बढ़ा सकता है, लेकिन अधिकतम वृद्धि होगी 10% से ज्यादा नहीं की जा सकेगी.