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अपना Off-Campus Centre सेट अप करना चाहती हैं Private Universities तो फॉलो करने पड़ेंगे ये नियम, UGC ने जारी किए दिशा-निर्देश

प्राइवेट यूनिवर्सिटीज UGC’s (Establishment of and Maintenance of Standards in Private Universities) Regulation, 2003 के तहत अपने ऑफ-कैंपस सेंटर शुरू कर सकती हैं.

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यूजीसी ने हाल ही में,  प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं. किसी भी राज्य में कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी अगर अपने संबंधित राज्यों के भीतर ऑफ-कैंपस सेंटर स्थापित करना चाहती है तो उनके लिए UGC ने कुछ दिशा-निर्देश दिए हैं. ऑफ-कैंपस सेंटर यूजीसी (निजी विश्वविद्यालयों में मानकों की स्थापना और रखरखाव) विनियमन, 2003 के तहत शुरू किए जा सकते हैं. 

हालांकि, "आवेदन प्रक्रिया को स्टैंडर्डाइज करने और ट्रांसपेरेंसी में सुधार" करने के लिए, आयोग ने हाल ही में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के ऑफ-कैंपस केंद्र शुरू करने के लिए तौर-तरीकों को मंजूरी दी है. 

क्या होंगे नियम 
यूजीसी के नोटिस के अनुसार, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऑफ-कैंपस सेंटर खोल सकते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जिस राज्य के विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, उसमें ऐसा करने का प्रावधान है. हालांकि, जिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को स्थापित हुए अभी पांच साल भी नहीं हुए हैं, वे ऐसे केंद्र स्थापित नहीं कर सकती हैं. बाकी जो विश्वविद्यालय केंद्र स्थापित कर रहे हैं, उन्हें अपने मुख्य कैंपस के समान इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी और प्रोग्राम्स की क्वालिटी बनाए रखनी होगी. 

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UGC के रिकॉर्ड के अनुसार, 471 निजी विश्वविद्यालय हैं लेकिन यूजीसी ने किसी भी निजी विश्वविद्यालय के लिए ऑफ-कैंपस केंद्र को मंजूरी नहीं दी है. हालांकि, कई निजी स्वामित्व वाले डीम्ड-टू-बी विश्वविद्यालयों को यूजीसी की मंजूरी के साथ ऑफ-कैंपस केंद्र शुरू करने की अनुमति दी गई है. 

प्रोग्राम से संबंधित नियम    
इसके अलावा, राज्य के निजी विश्वविद्यालय को ऑफ-कैंपस सेंटर में एक विशिष्ट प्रोग्राम या कोर्स शुरू करने के लिए संबंधित वैधानिक या रेगुलेटरी बॉडी से आशय पत्र की मंजूरी लेनी होगी. कार्यक्रमों या विभागों के संदर्भ में विस्तार और सीटों में बढ़ोतरी सिर्फ वैधानिक प्राधिकारी और विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद या कार्यकारी परिषद की मंजूरी के साथ ही की जा सकती है. यूजीसी नोटिस में कहा गया है कि मंजूरी को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना होगा. 

नोटिस में कहा गया है कि राज्य के निजी विश्वविद्यालयों को ऑफ-कैंपस केंद्र शुरू करने के लिए एक स्थायी समिति को प्रस्ताव भेजना होगा, जिसका यूजीसी तीन महीने में निरीक्षण करती है. और उल्लंघन के मामले में, आयोग केंद्र को बंद कर सकता है और छात्रों को मुख्य कैंपस में ट्रांसफर कर सकता है. नोटिस में कहा गया है कि केंद्र शुरू करने के लिए राज्य के निजी विश्वविद्यालय को जमीन का मालिक होना होगा या कम से कम 30 साल के लिए जमीन पट्टे पर लेनी होगी, केंद्र की स्थापना के लिए यूजीसी प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में 10 लाख रुपये लेगा.