सुप्रीम कोर्ट ने नीट के सफल अभ्यर्थियों को एमबीबीएस (MBBS) और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. साथ ही कोर्ट ने पेपर लीक होने और अन्य गड़बड़ियों के आधार पर नीट-यूजी 2024 की परीक्षा फिर से कराने के अनुरोध वाली याचिका पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) से जवाब मांगा है.
In This Video, The Supreme Court has refused to stay the counselling process for admission to MBBS and other courses for successful NEET candidates. The court has also sought a response from the National Examination Agency (NTA) on a petition seeking re-conduct of the NEET-UG 2024 exam on the basis of paper leak and other irregularities.