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रिचर्ड गियर किसिंग केस: मुंबई कोर्ट ने शिल्पा शेट्टी को आरोपों से किया मुक्त, 15 साल बाद आया फैसला

साल 2007 में राजस्थान में रिचर्ड गियर और शिल्पा शेट्टी किसिंग केस में मंगलवार को कोर्ट ने शिल्पा को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया. मजिस्ट्रेट ने यह पाया कि शिल्पा के खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए थे वह सब निराधार थे.

शिल्पा शेट्टी शिल्पा शेट्टी
हाइलाइट्स
  • जज ने कहा-शिल्पा के खिलाफ सारे आरोप निराधार

  • शिल्पा ने आरोपों से मुक्त करने के लिए दायर की थी याचिका

रिचर्ड गियर किसिंग केस में मुंबई कोर्ट ने मंगलवार को एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया. 15 साल बाद कोर्ट ने यह फैसला दिया है. दरअसल, राजस्थान में एड्स को लेकर एक प्रचार कार्यक्रम के दौरान हॉलीवुड स्टार रिचर्ड गियर ने सार्वजनिक रूप से शिल्पा शेट्टी को किस कर लिया था. यह घटना 2007 में हुई थी. तब राजस्थान और यूपी में सार्वजनिक रूप से किस करने पर शिल्पा शेट्टी के खिलाफ तीन केस दर्ज किए गए थे.

शिल्पा शेट्टी के खिलाफ सारे आरोप निराधार
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट केतकी चौहान ने यह पाया कि शिल्पा शेट्टी के खिलाफ जो भी आरोप लगाया गए थे उनमें कोई आधार नहीं हैं. सारे आरोप निराधार हैं. इस केस का कोई औचित्य नहीं बनता है. ऐसे में शिल्पा शेट्टी को सारे आरोपों से मुक्त कर दिया गया. जज के मुताबिक-शिकायत में जो भी बातें सामने आई है उसमें एक भी बात शिल्पा के खिलाफ केस को सही साबित नहीं कर रही है. जो भी दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं उससे ऐसा नहीं लगता है कि आरोपी को आईपीसी की धारा 34 के दायरे में लाया जा सके.

2007 में जब ये घटना हुई थी उसके बाद राजस्थान के मुंडावर में न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने यह शिकायत दर्ज की गई थी. इसमें शिल्पा शेट्टी और रिचर्ड गेरे के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की गई थी. मजिस्ट्रेट ने इसकी इजाजत दी थी. आईपीसी की धारा 292, 293, 294 के तहत मामला दर्ज किया गया था.

शिल्पा ने आरोपों से मुक्त करने के लिए दायर की थी याचिका
शिल्पा शेट्टी ने केस को मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की थी. शिल्पा शेट्टी की याचिका पर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अनुमति दी थी. इसके बाद मुंबई के बैलार्ड पियर में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इसकी सुनवाई कर रहे थे. शिल्पा ने धारा 239 और धारा 245 के तहत इस इस मामले से खुद को आरोप मुक्त करने के याचिका दाचर की थी.

'किस का विरोध नहीं तो मैं साजिश या अपराध की भागीदार नहीं'
शिल्पा ने अदालत को दिए आवेदन में कहा था कि मैंने रिचर्ड द्वारा किए गए किस का विरोध नहीं किया. इससे यह साबित नहीं होता कि मैं किसी साजिश या अपराध की भागीदार बन गई हूं. जज ने सारी दलीलें सुनने के बाद शिल्पा शेट्टी को आरोपों से मुक्त कर दिया.