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एमपी में 20 सितंबर से प्राइमरी स्कूलों को खोलने का आदेश, COVID प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा

एमपी में सभी शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में कक्षा पहली से पांचवी तक की प्राथमिक स्तर की कक्षाएं 50 प्रतिशत क्षमता के साथ 20 सितंबर से संचालित होगीं. कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जाएगा.

एमपी में प्राइमरी स्कूलों को खोलने का आदेश (Photo: PTI) एमपी में प्राइमरी स्कूलों को खोलने का आदेश (Photo: PTI)
हाइलाइट्स
  • एमपी में प्राइमरी स्कूलों को खोलने का आदे

  • पहली से पांचवी तक के स्कूल 20 सितंबर से खुलेंगे

  • COVID 19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खुलेंगे स्कूल

मध्य प्रदेश के सभी शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में कक्षा पहली से पांचवी तक की प्राथमिक स्तर की कक्षाएं 50 प्रतिशत क्षमता के साथ 20 सितंबर से संचालित होगीं. इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा. जबकि 8वीं 10वीं 12वीं की कक्षाओं का शत-प्रतिशत संचालन होगा. यह फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज लिया गया. 

एमपी में प्राइमरी स्कूलों को खोलने का आदेश

उप सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग प्रमोद सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश और प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया गया है. उन्होंने बताया कि कक्षा आठवीं, दसवीं और बारहवीं के शत-प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए छात्रावास और आवासीय विद्यालय संचालित किए जाएंगे.

COVID 19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खुलेंगे स्कूल 

 कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए भी स्कूल और छात्रावास खोले जाएंगे, लेकिन छात्रावास में उनकी कुल क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थी उपस्थित नहीं होंगे.  विद्यालय और छात्रावास में अभिभावकों की सहमति से ही विद्यार्थी उपस्थित हो सकेंगे. 

पहली से पांचवी तक के स्कूल 20 सितंबर से खुलेंगे

प्रदेश में संचालित समस्त आवासीय विद्यालय कक्षा 8वीं, 10वीं एवं 12वीं के लिए 100% विद्यार्थियों के लिए संचालित किये जाएंगे.  कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए भी स्कूल व छात्रावास खोले जाएंगे, किंतु छात्रावास में कुल क्षमता के 50% से ज्यादा विद्यार्थी उपस्थित नहीं होने चाहिए. जिला अंतर्गत संचालित स्कूलों, छात्रावासों, आवासीय विद्यालयों को खोले जाने के प्रस्ताव पर जिला आपदा प्रबंधन समिति से सहमति ली जाएगी. अभिभावकों की सहमति से ही विद्यार्थी विद्यालय, छात्रावास में उपस्थित हो सकेंगे.