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बिल्डरों की मनमानी पर SC का आदेश, फ्लैट सौंपने पर वादे के समझौता नहीं

घर खरीदनेवालों के लिए अच्छी खबर आई है. सुप्रीम कोर्ट ने होम बायर्स को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. जिससे घर खरीदनेवालों की आधी समस्या खत्म हो गई है. अब तक जो बिल्डर्स मनमानी करते थे. उनकी मनमानी पर सुप्रीम ने शिंकजा कसा है. अगर बिल्डर्स कोई भी प्रोजेक्ट अधूरा डिलीवर करते हैं तो उन्हें खरीदारों को मुआवजा देना होगा.

Builders cannot get away by handing over maintenance and administration of a housing society to the residents’ welfare association if the project remains unfinished without all infrastructure and facilities promised to the homebuyers and will need to compensate the RWAs, the Supreme Court said.