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कोरोना को ध्यान में रख सरकारी दफ्तरों के लिए केंद्र के दिशा-निर्देश, 50% कर्मचारी करेंगे वर्क फ्रॉम होम

New Covid-19 Guidelines For Offices: केंद्र सरकार ने सोमवार को अपने कार्यालयों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. जिसमें अवर सचिव लेवल से नीचे कार्यरत लोगों की संख्या को नियंत्रित किया गया. कोरोना वायरस (कोविड-19) के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. ओमिक्रॉन वेरिएंट (omicron variant) के कारण देश भर में कोविड -19 मामलों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है. कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से प्रभावित लोगों की संख्या सोमवार को 1,700 का आंकड़ा पार कर गई. 

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हाइलाइट्स
  • ओमिक्रॉन पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,700 के पार

  • कार्यालय के समय में किया गया बदलाव

New Covid Guidelines For Government Offices: केंद्र सरकार ने सोमवार को अपने कार्यालयों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. जिसमें अवर सचिव लेवल से नीचे कार्यरत लोगों की संख्या को नियंत्रित किया गया. कोरोना वायरस (कोविड-19) के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है.

ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण देश भर में कोविड -19 मामलों की संख्या (covid cases in india) में बढ़ोतरी हुई है. कोरोनावायरस के नए स्ट्रेन से प्रभावित लोगों की संख्या सोमवार को 1,700 का आंकड़ा पार कर गई. 

केंद्र ने बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए कई दिशा-निर्देश लागू किये हैं. यहां तक ​​कि राज्य सरकारों को स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर प्रतिबंधों को कड़ा करने के लिए भी कहा है. 

कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए केंद्र द्वारा अपने कार्यालयों में घोषित किए गए दिशा-निर्देश: 

• बढ़ते कोरोनावायरस मामलों के बीच कार्मिक मंत्रालय ने अवर सचिव के स्तर से नीचे के 50 प्रतिशत कर्मचारियों को घर से काम करने का निर्देश दिया है. 

• विकलांग व्यक्तियों और गर्भवती महिला कर्मचारियों को कार्यालयों आने की जरूरत नहीं है. कार्यालयों में भीड़भाड़ से बचने के लिए कार्यालयों में भी समय - सुबह 9 से शाम 5.30 बजे तक और सुबह 10 से शाम 6.30 बजे तक होगा. 

• कोविड कंटेनमेंट जोन में रहने वाले सभी स्टाफ सदस्यों को भी कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है. 

• आदेश में आगे कहा गया है कि नए दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी संबंधित विभागों द्वारा रोस्टर तैयार किया जाए.

• अवर सचिव और उससे ऊपर के स्तर के सभी अधिकारी नियमित आधार पर कार्यालय में उपस्थित हो सकते हैं.

• जहां तक ​​संभव हो मीटिंग वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग पर आयोजित की जाएगी और जब तक बहुत ज्यादा जरुरी न हो तब तक विज़िटर्स के साथ पर्सनल मीटिंग्स नहीं की जाएंगी.
 
• दफ्तरों में बार-बार प्रयोग में आने वाली जगहों की नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करनी होगी. विभाग प्रमुख यह भी सुनिश्चित करें कि कॉरिडोर और कैंटीन में भीड़ न हो. 

• सभी स्टाफ सदस्यों को कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना होगा. इसमें बार-बार हाथ धोना, मास्क पहनना और हर समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना शामिल है.