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Corona Cases In Delhi: लगातार 2 दिनों तक 0.5% कोरोना पॉजिटिविटी रेट दर्ज होते ही दिल्ली में लागू हो जाएगा GRAP! नाइट कर्फ़्यू के साथ लगेंगी कई पाबंदियां

दिल्ली में शनिवार को 0.43% पॉजिटिविटी रेट दर्ज हुआ है. जो 0.5% पॉजिटिविटी रेट के बेहद नज़दीक है. GRAP के अलर्ट के मुताबिक अगर लगातार 2 दिन तक पॉजिटिविटी रेट 0.5% दर्ज होता है तो दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत येलो अलर्ट लागू हो जाएगा.

दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के केस तेजी से बढ़े हैं दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के केस तेजी से बढ़े हैं
हाइलाइट्स
  • लगातार दो दिन 0.5% पॉजिटिविटी रेट होते ही लागू होगा येलो अलर्ट

  • दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के केस, ओमिक्रॉन के मामले भी बढ़ रहे

दिल्ली सरकार ने देशभर में कोरोना की दूसरी लहर के बाद, जुलाई 2021 में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए ‘ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान’(GRAP) को पास किया था. इस GRAP के तहत दिल्ली में कब लॉकडाउन लगेगा, कब क्या बन्द रहेगा और कब क्या खुलेगा, इसे लेकर अब कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं रहेगी. 

दिल्ली में शनिवार को 0.43% पॉजिटिविटी रेट दर्ज हुआ है. जो 0.5% पॉजिटिविटी रेट के बेहद नज़दीक है. GRAP के अलर्ट के मुताबिक अगर लगातार 2 दिन तक पॉजिटिविटी रेट 0.5% दर्ज होता है तो दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत येलो अलर्ट लागू हो जाएगा.

दिल्ली में येलो अलर्ट लागू होने पर-

  • नाइट कर्फ़्यू लागू होगा रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक
  • वीकेंड कर्फ़्यू नहीं लागू होगा
  • ऑड ईवन नियम के तहत सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी गैर ज़रूरी सेवाओं या सामान वाली दुकानें और मॉल
  • हालांकि जारी रहेगा निर्माण कार्य, खुली रहेंगी इंडस्ट्री
  • रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खुलेंगे लेकिन सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक, वहीं बार भी 50% क्षमता के साथ खुलेंगे लेकिन दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक
  • सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स बन्द हो जाएंगे
  • बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम बन्द हो जाएंगे
  • होटल खुले रहेंगे लेकिन होटल के अंदर मौजूद बैंक्वेट और कॉन्फ्रेंस हॉल बन्द रहेंगे
  • सलून और ब्यूटी पॉर्लर खुले रहेंगे
  • स्पा, जिम, योग इंस्टीट्यूट और एंटरटेनमेंट पार्क बन्द रहेंगे
  • आउटडोर योग की रहेगी अनुमति
  • दिल्ली मेट्रो बैठने की 50% क्षमता के साथ चलेगी और खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नही रहेगी
  • एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वालीं बसें बैठने की 50% क्षमता के साथ चलेंगी
  • ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी और साइकिल रिक्शा में सिर्फ 2 यात्री को सफर करने की अनुमति
  • स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम और स्विमिंग पूल बन्द हो जाएंगे हालांकि राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स आयोजित किए जा सकेंगे
  • पब्लिक पार्क खुले रहेंगे
  • शादी समारोह और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति मिलेगी
  • सोशल, पॉलिटिकल, धार्मिक, फेस्टिवल और मनोरंजन से जुड़ी एक्टिविटी पर रोक लग जाएगी(ये रोक अभी भी जारी है)
  • धार्मिक स्थल खुले रहेंगे लेकिन श्रद्धालुओं की एंट्री प्रतिबंधित रहेगी
  • स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, और कोचिंग इंस्टीट्यूट बन्द हो जाएंगे
  • प्राइवेट दफ़्तर 50% क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति

पंकज जैन की रिपोर्ट