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Gobhi Manchurian: कॉटन कैंडी और गोभी मंचूरियन के शौकीन लोगों के लिए बुरी खबर...इस राज्य ने लगाया बैन, सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?

कर्नाटक सरकार ने स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को देखते हुए गोभी मंचूरियन और कॉटन कैंडी में आर्टिफिशियल कलर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है. अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसे कम से कम सात साल की जेल और 10 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है.

Cotton Candy banned Cotton Candy banned

सिद्धारमैया सरकार ने कर्नाटक में कॉटन कैंडी के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है.इस तरह स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण कॉटन कैंडी और गोभी मंचूरियन में फूड कलरिंग एजेंटों पर रोक लगाने वाला कर्नाटक नया राज्य बन गया है. सोमवार को कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने कॉटन कैंडी और गोभी मंचूरियन में फूड कलरिंग एजेंट रोडामाइन-बी (Rhodamine-B) पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की.इसी के साथ उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकारी आदेश का उल्लंघन किया गया तो खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

सैंपल असुरक्षित पाए गए
उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग में घोषणा की, "अगर कोई रोडामाइन-बी फूड कलरिंग एजेंट का उपयोग करते हुए पाया जाता है, तो उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी." उन्होंने कहा कि कृत्रिम रंग (artificial colour) के कारण पूरे दक्षिणी राज्य में इन खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता खराब थी, जिसके परिणामस्वरूप लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि गोभी मंचूरियन एक शाकाहारी भोजन है जिस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। हालांकि गोभी मंचूरियन बनाने में कृत्रिम रंग का उपयोग नहीं किया जा सकता है.अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी. एकत्र किए गए गोभी मंचूरियन के 171 नमूनों में से 64 सुरक्षित पाए गए जबकि 106 असुरक्षित पाए गए. इस बीच, कुल 25 कॉटन कैंडी के नमूने एकत्र किए गए,जिनमें से 10 सुरक्षित और 15 असुरक्षित पाए गए.

टार्ट्राज़िन (Tartrazine),कार्मोइसिन (Carmoisine), सनसेट येलो (Sunset Yellow) और रोडामाइन-1बी (Rhodamine-1B) कुछ कृत्रिम रंग हैं जिनका उपयोग नमूनों में किया गया था.स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडुराव ने कहा, "होटलों और सड़क के किनारे की दुकानों से नमूने एकत्र किए गए थे. कई नमूने असुरक्षित निकले हैं. रंग भरने वाले एजेंट के रूप में रोडामाइन का उपयोग प्रतिबंधित है. भोजनालय (खाद्य पदार्थों को) अधिक लाल दिखाने के लिए इसका (रंग भरने वाले एजेंट) का उपयोग करते हैं." 

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कितनी हो सकती है सजा
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि गोभी मंचूरी एक शाकाहारी भोजन है जिस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता लेकिन इसमें ऑर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाएगा.कॉटन कैंडी के मामले में खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में कृत्रिम रंग के उपयोग और 'रोडामाइन बी' जैसे रंगों एवं अन्य कृत्रिम रंगों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है. अधिकारियों ने कहा कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम - 2006 के नियम 59 का उल्लंघन पाए जाने पर विभाग अदालत में मामला दायर कर सकता है.दोषी पाए जाने पर व्यक्ति पर सात साल से लेकर आजीवन कारावास और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.

कर्नाटक का कदम गोवा के एक महीने बाद आया. पिछले महीने, मापुसा नगर परिषद ने क्षेत्र में गोबी मंचूरियन पर प्रतिबंध लगा दिया था, जो भारत में सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थों में से एक के खिलाफ ऐसा कदम उठाने वाले गोवा के कई नागरिक निकायों में से एक बन गया था. इस बीच,तमिलनाडु और पुडुचेरी ने पिछले महीने कॉटन कैंडी के खिलाफ कदम उठायाा था,जब दोनों स्थानों ने परीक्षण के लिए भेजे गए नमूनों में कैंसर पैदा करने वाले रसायन रोडामाइन-बी की उपस्थिति का हवाला देते हुए खाद्य पदार्थ पर प्रतिबंध लगा दिया था.