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गुरुग्राम में कंज्यूमर फोरम ने कुत्तों की 11 नस्लों पर लगाया बैन...हमले से घायल हुई महिला को मिला 2 लाख का मुआवजा

गुडगांव में इन दिनों बढ़ रहे कुत्तों के हमले की वजह से कंज्यूमर फोरम हरकत में आया और उसने कुत्तों की 11 नस्लों पर बैन लगा दिया है. अगस्त में घरों में मेड के तौर पर काम करने वाली महिला कुत्ते के हमले से घायल हो गई थी जिसके बाद फोरम ने उसे दो लाख मुआवजा देने का आदेश दिया था.

Dogs breed banned in Gurgaon Dogs breed banned in Gurgaon
हाइलाइट्स
  • कुत्ते का मुंह बंद करके टहलाएं

  • देना होगा 20 हजार से 2 लाख का मुआवजा

गुड़गांव में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने गुरुवार को गुरुग्राम नगर निगम (एमसीजी) को 11 विदेशी नस्लों के पालतू कुत्तों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं.

अगस्त में गुड़गांव के सिविल लाइंस में एक पालतू कुत्ते के हमले में गंभीर रूप से घायल हुई एक महिला के लिए 2 लाख रुपये के अंतरिम मुआवजे का आदेश देते हुए फोरम ने अमेरिकन पिटबुल टेरियर्स, डोगो अर्जेन्टीनो, रोटवीलर, नीपोलिटन मास्टिफ, बोअरबोएल, Presa Canario, Wolf Dog, Bandog, American Bulldog, Fila Brasileiro और Cane Corso को 15 नवंबर, 2022 से पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है.

बनाना होगा लाइसेंस
फोरम ने कहा, "एमसीजी को ऊपर लिखे हुए पालतू कुत्तों को रखने के लिए कुत्ते के मालिकों के पक्ष में जारी किए गए सभी लाइसेंसों को तत्काल प्रभाव से रद्द करने और उक्त कुत्तों को तुरंत अपनी हिरासत में लेने का निर्देश दिया जाता है." इसके साथ ही फोरम ने एमसीजी को 15 नवंबर, 2022 से एक महीने के भीतर पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य करने और हर साल रिन्यूवल शुल्क के साथ कम से कम 12,000 रुपये प्रति वर्ष के शुल्क पर लाइसेंस जारी करने का भी निर्देश दिया जोकि प्रति वर्ष 10,000 रुपये से कम नहीं होना चाहिए. 

कुत्ते का मुंह बंद करके टहलाएं
आदेश में कहा गया, "प्रत्येक पंजीकृत कुत्ते को एक कॉलर पहनना होगा, जिसमें मेटल की चेन के साथ एक मेटल का टोकन भी जुड़ा होगा. एमसीजी को यह निर्देश दिया जाता है कि एक परिवार केवल एक कुत्ता रखे और जब भी पंजीकृत कुत्ते को सार्वजनिक स्थानों पर ले जाया जाए, तो उसके मुंह को जालीदार टोपी से ठीक से बंद कर दे. आदेश में आगे कहा कि उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के लिए, उसके कुत्ते को तुरंत एमसीजी द्वारा हिरासत में लिया जाएगा और उल्लंघन करने वाले पर "20,000 रुपये से कम नहीं और 2 लाख रुपये तक का जुर्माना" लगाया जाएगा. उल्लंघन करने पर उसे एक महीने का कारावास जो दो साल तक बढ़ सकता है दिया जाएगा.''

देना होगा 20 हजार से 2 लाख का मुआवजा
फोरम ने एमसीजी को तत्काल प्रभाव से अपनी सीमा के भीतर सभी आवारा कुत्तों को हिरासत में लेने और एनजीओ की मदद से बसई गांव के पास एमसीजी द्वारा बनाए गए कुत्ते के तालाब में रखने का निर्देश दिया. आदेश में कहा गया, "आवारा कुत्तों के लिए कुत्ते के काटने के मामलों में, न्यूनतम मुआवजा 20,000 रुपये से कम नहीं होगा और पीड़ित को लगी चोटों की प्रकृति और गंभीरता के आधार पर 2 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है." आदेश में आगे कहा गया कि नागरिक निकाय को तीन महीने के भीतर इन निर्देशों के आलोक में उचित नियम बनाने का निर्देश दिया गया.

दर्ज हुई FIR
फोरम ने शिकायतकर्ता को मुआवजे की घोषणा करते हुए एमसीजी को कुत्ते (डोगो अर्जेंटीना) को उसके मालिक से तुरंत हिरासत में लेने और उनका लाइसेंस रद्द करने का भी निर्देश दिया है. यह घटना अगस्त 2022 में हुई थी, जब नौकरानी के तौर पर घरों में काम करने वाली एक महिला, मुन्नी पर एक पालतू कुत्ते ने हमला कर दिया था, जब वह काम पर जा रही थी. उसके सिर पर चोटें आई थीं और घटना के बाद FIR दर्ज की गई थी.