

राजधानी दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर बड़ा एक्शन लिया गया है. प्रदूषण को देखते हुए पुरानी गाड़ियों पर कड़ा शिकंजा कसा जा रहा है. दिल्ली सरकार ने पुरानी गाड़ियों के प्रबंधन को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं.
दिल्ली सरकार के इस आदेश का असर सड़क पर दौड़ रहीं पुरानी गाड़ियों पर पड़ेगा. 15 साल से पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है. दिल्ली में 15 साल से पुरानी गाड़ी 55 लाख से ज्यादा है.
दिल्ली सरकार के दिशा-निर्देश के बाद 55 लाख से ज्यादा गाड़ियों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है. इन गाड़ियों में ट्रक, कैब, कार, मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शा भी शामिल हैं. इन 55 लाख गाड़ियों का क्या होगा? आइए इस पर नजर डाल लेते हैं.
55 लाख गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द
दिल्ली सरकार ने पुरानी हो चुकी गाड़ियों के प्रबंधन के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. परिवहन विभाग द्वारा जारी इस जन सूचना के अनुसार, 2024 से दिल्ली में 10 साल से पुरानी डीजल और 15 साल से पुरानी पेट्रोल/सीएनजी गाड़ियों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है. एसी एंड ऑफ लाइफ व्हीकल की संख्या 55 लाख से अधिक है. ऐसे वाहनों की पूरी सूची परिवहन विभाग की वेबसाइट पर डाल दी गई है.
पुरानी गाड़ियों का क्या होगा?
दिल्ली में 55 लाख से ज्यादा गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया है. पुरानी गाड़ियों को सार्वजनिक स्थानों पर पार्क करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है. वाहन मालिक इन गाड़ियों को सिर्फ अपने निजी पार्किंग स्पेस में रखें जो शेयर पार्किंग स्पेस नहीं होना चाहिए.
वाहन की समाप्ति तिथि के एक साल के भीतर इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर ले जाने के लिए 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (एनओसी) ले लें.इन पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करें. इसके लिए 'वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग एप्लिकेशन' के माध्यम से किसी पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा का उपयोग करें. इस प्रक्रिया के माध्यम से नए वाहन के पंजीकरण पर मोटर वाहन कर में छूट भी प्राप्त की जा सकती है.
सड़कों पर नहीं दौड़ेंगी ये गाड़ियां
अगर ये पुरानी गाड़ियां दिल्ली के सार्वजनिक स्थानों में चलती या पार्क होती पाई गईं तो उन्हें जब्त किया जा सकता है. इसके अलवा 5 हजार या 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है. जल्द ही ऐसी गाड़ियों के लिए पेट्रोल-डीजल और सीएनजी भी नहीं मिलेगा.
एनओसी जारी होने के एक महीने के भीतर गाड़ी को दिल्ली से बाहर नहीं ले जाया गया तो उसकी पार्किंग भी अवैध होगी. परिवहन विभाग, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली छावनी बोर्ड ऐसे वाहनों को जब्त कर सकते हैं. इस सूचना में ये भी कहा गया है, 'यह आपके हित में है कि आप ऐसी गाड़ियों को स्क्रैप कराएं या एनओसी प्राप्त कर उन्हें एनसीआर क्षेत्र के बाहर भेजें'.