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आर्यन खान को नहीं मिली बेल, जानिए कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या-क्या हुआ?

23 वर्ष के आर्यन खान को 3 अक्टूबर को मुंबई ड्रग मामले में गिरफ्तार किया गया था लेकिन उनके पास से कोई भी प्रतिबंधित पदार्थ बरामद नहीं हुआ था.

aaryan khan aaryan khan
हाइलाइट्स
  • आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में रखी दलील

  • आर्यन की व्हाट्सएप चैट को किया जा रहा है मैनिपुलेट

  • दो बार खारिज की गई है जमानत याचिका 

  • इसी केस में दो आरोपियों को मिली जमानत 

शाहरुख के फैंस के लिए आज की शाम बुरी खबर लेकर आई है. शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आज भी जमानत नहीं मिली और सुनवाई को कल के लिए टाल दिया गया है. यह सुनवाई कल दोपहर 2.30 बजे फिर से शुरू होगी. बता दें कि आर्यन खान को 3 अक्टूबर को मुंबई ड्रग क्रूज मामले में गिरफ्तार किया गया था.

आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में रखी दलील

आर्यन की पैरवी कर रहे सीन‍ियर वकील और पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि आर्यन खान बहुत यंग हैं इस कारण उन्हें जेल के बजाय रीहैब के लिए भेजा जाना चाहिए. आर्यन के जेल में रहने के समय पर सवाल उठाते हुए रोहतगी ने कहा कि ये बहस एक ऐसे मामले में हो रही है जिससे आर्यन का कोई लेना देना नहीं है. रोहतगी ने कहा कि आर्यन खान 23 साल का है और उसने कैलिफोर्निया में अपनी पढ़ाई पूरी की है. आर्यन को एक स्पेशल गेस्ट के रूप में क्रूज पर आमंत्रित किया गया था. रोहतगी ने आगे कहा, "चूंकि आर्यन के पास से कोई प्रतिबंधित पदार्थ नहीं मिला है, उन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है." 

आर्यन की व्हाट्सएप चैट को किया जा रहा है मैनिपुलेट

विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपनी अपील में, 23 वर्षीय आर्यन की तरफ से कहा गया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उसकी व्हाट्सएप चैट को मैनिपुलेट कर रहा है. इसके अलावा, उन्होंने दावा किया कि एनसीबी द्वारा 3 अक्टूबर को जहाज पर छापा मारने के बाद उनके पास से कोई भी प्रतिबंधित पदार्थ बरामद नहीं हुआ था.

दो बार खारिज की गई है जमानत याचिका 

आर्यन खान की जमानत याचिका को इससे पहले दो बार खारिज किया जा चुका है. पिछले हफ्ते उन्हें जमानत देने से इनकार करने वाली विशेष एंटी-ड्रग्स कोर्ट ने कहा कि उन्हें अपने दोस्त अरबाज मर्चेंट के जूते में छिपे चरस के बारे में पता था. रोहतगी ने अदालत के नज़रिए पर सवाल उठाया और कहा, 'अरबाज के जूतों में जो मिला है, उससे आर्यन का कोई लेना देना नहीं है.'

इसी केस में दो आरोपियों को मिली जमानत 

इसी मामले में दो अभियुक्तों को आज जमानत दे दी गई. क्रूज ड्रग्स मामले में एक आरोपी, मनीष राजगरिया को सेशन कोर्ट से जमानत मिली जबकि एक अन्य आरोपी अविन साहू को एनडीपीएस कोर्ट ने जमानत दे दी है. बता दें, मनीष राजगरिया को 2.4 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया था. मनीष के वकील अजय दुबे ने बताया कि उसे 50 हजार के फाइन पर जमानत दी गयी है.