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असम में नए साल के जश्न के लिए 31 दिसंबर को हटाया गया नाइट कर्फ्यू, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कहीं भारी न पड़ जाए ये फैसला

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री केशव महंत ने कहा, "संशोधित निर्देश 26 दिसंबर की सुबह छह बजे से अगले आदेश तक पूरे राज्य में लागू रहेंगे." उन्होंने कहा कि नए SOP के अनुसार रात 11.30 बजे से सुबह 6 बजे तक रात का कर्फ्यू लागू रहेगा. हालांकि, यह 31 दिसंबर की रात को लागू नहीं होगा.

असम में नाइट कर्फ्यू असम में नाइट कर्फ्यू
हाइलाइट्स
  • असम में 31 दिसंबर की रात को नहीं लगेगा नाइट कर्फ्यू.

  • मास्क नहीं पहनने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा.

कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए एक तरफ जहां तमाम राज्य नई गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं. कई राज्यों में क्रिसमस और नए साल के जश्न को ध्यान में रखते हुए नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और पार्टी, लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गयी है. पर इन सबके उलट असम में खासतौर पर 31 दिसंबर को नाइट कर्फ्यू हटा दिया गया है. 

असम सरकार ने शनिवार को नए साल के जश्न के लिए नए कोविड-19 दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें 31 दिसंबर को नाइट कर्फ्यू हटा लिया गया है. नई गाइडलाइंस में सभी लोगों से जश्न के दौरान फेस मास्क पहनने सहित कोविड ​​​​उपयुक्त व्यवहार बनाए रखने का आग्रह किया गया है. ऐसा करने में विफल रहने वाले पर जुर्माना लगाया जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.  

31 दिसंबर की रात को नहीं लगेगा कर्फ्यू 

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री केशव महंत ने कहा, "संशोधित निर्देश 26 दिसंबर की सुबह छह बजे से अगले आदेश तक पूरे राज्य में लागू रहेंगे." उन्होंने कहा कि नए SOP के अनुसार रात 11.30 बजे से सुबह 6 बजे तक रात का कर्फ्यू लागू रहेगा. हालांकि, यह 31 दिसंबर की रात को लागू नहीं होगा. केशव महंत ने आगे कहा कि ओमिक्रॉन के खिलाफ स्पेशल रेगुलेशन के लिए, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक और सभी संबंधित अधिकारी सार्वजनिक स्थानों पर COVID-19 के खिलाफ उचित व्यवहार का पालन कराने के लिए जिम्मेदार होंगे. 

50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलेंगे सिनेमा हॉल

राज्य में सभी कार्य स्थल, व्यवसायिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठान रात 10.30 बजे तक खुले रहेंगे. खुले स्थानों पर बैठकों या सभाओं के लिए, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण उस जिले में COVID स्थिति के आधार पर संख्या निर्धारित करेगा. जबकि बंद स्थानों में, बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत तक एकत्र होने की अनुमति होगी.  प्रतिष्ठित धार्मिक स्थल पूरी तरह से टीकाकरण किए हुए 60 लोगों को प्रति घंटे दर्शन की अनुमति दे सकते हैं.अन्य धार्मिक स्थानों के लिए भक्तों और आगंतुकों की संख्या 40 प्रति घंटे तक सीमित है. सिनेमा हॉल 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ चलते रहेंगे. 

मास्क नहीं पहनने पर 1,000 रुपये का जुर्माना

स्वास्थ्य मंत्री केशव महंत ने आगे कहा कि जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि लोग निर्देशों का सख्ती से पालन करें. वे निगरानी के लिए पर्याप्त संख्या में टीमें भी तैनात करेंगे. इन उपायों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और अन्य कानूनी प्रावधानों के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है. 

इसके अलावा, फेस मास्क नहीं पहनने या सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वाले किसी भी व्यक्ति पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.  केशव महंत ने लोगों से नियमों का पालन करने और वायरस के प्रसार को रोकने के लिए COVID उपयुक्त व्यवहार का पालन करने का आग्रह किया. आंकड़ों के अनुसार, शुक्रवार को 93 नए मामले आने के बाद राज्य में कोविड टैली 6,20,025 है, जबकि मरने वालों की संख्या 6,155 है.