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Janani Suraksha Yojana: गर्भवतियों, नवजात शिशुओं के लिए सरकार ने बनाई जननी सुरक्षा योजना, जानिए कैसे होगा फायदा

केंद्र सरकार ने गर्भवतियों और नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए सरकार ने जननी सुरक्षा योजना लागू की है. जिसके तहत महिलाओं को 6 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी.

गर्भवती गर्भवती
हाइलाइट्स
  • गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए आर्थिक मदद

  • बच्चों को उचित पोषण देने के लिए शुरू की गई योजना

केंद्र सरकार सभी समूहों के हितों को ध्यान में रखकर कई योजनाएं लागू कर रही हैं. नवजात बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक सभी के लिए तमाम तरह की योजनाएं लागू की गई है. लोग इन योजनाओं के माध्यम से सरकार से सीधे या ब्याज के रूप में वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं. हाल ही में सरकार ने महिलाओं के लिए भी एक योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत सरकार गर्भवती महिलाओं को आर्थिक मदद देगी. इस योजना का नाम है जननी सुरक्षा योजना.

क्या है जननी सुरक्षा योजना?
जननी सुरक्षा योजना के तहत सरकार गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य के लिए 6 हजार रुपए की आर्थिक मदद प्रदान करेगी. यह योजना बच्चों को उचित पोषण और वित्तीय सुरक्षा देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी. इस योजना के तहत प्रसव कराने वाली गर्भवती माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है.

इन लोगों को मिलेगी योजना का लाभ
जननी सुरक्षा योजना के तहत कम आय वाले परिवारों को लाभ प्रदान किया जाता है. सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त निजी अस्पताल और सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य सुविधाएं दोनों इस योजना के अंतर्गत आते हैं. किसी अन्य अस्पताल में प्रसव होने पर इस योजना का लाभ नहीं लिया जा सकेगा. इसके अलावा, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान द्वारा हर महीने की पहली से 9 तारीख तक निजी या सरकारी अस्पतालों में प्रसव जांच की सुविधा दी जाती है.

योजना के लिए जरूरी है ये दस्तावेज
जननी सुरक्षा योजना का लाभ लेने के लिए आपको बैंक खाते की जानकारी के साथ-साथ आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और सरकारी अस्पताल से प्रसव प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है. ये दस्तावेज योजना आवेदन पत्र के साथ जमा करने होंगे. इस आवेदन के अप्रूवल के बाद योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा.

कैसे करें आवेदन 
यह योजना आशा के सहयोग से क्रियान्वित की जाएगी. आशा कर्मचारी सभी का नामांकन करने, सभी डेटा को अपडेट करने और सभी गर्भवती माताओं को सूचित करने की प्रभारी होंगी. कोई भी गर्भवती महिला जो इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करना चाहती है, उसे ग्राम पंचायत द्वारा सौंपी गई आशा कार्यकर्ता से मिलना चाहिए. आशा कार्यकर्ता की अनुपस्थिति में ग्राम प्रधान से भी संपर्क किया जा सकता है.