बिहार सरकार ने नाबालिग बच्चों का पालन-पोषण करने वाली तलाकशुदा और विधवा महिलाओं के लिए बड़ी पहल की है. सूबे की नीतीश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत ऐसे नाबालिग बच्चे, जिनके पिता नहीं हैं, उनको 4000 रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी. सरकार की तरफ से ये आर्थिक मदद हर महीने दी जाएगी. इस योजना का लाभ उठाने के लिए बच्चे और मां का ज्वाइंट बैंक अकाउंट होना जरूरी है.
क्या है सामाजिक सुरक्षा योजना-
नीतीश कुमार की सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की है. सरकार की इस योजना के तहत ऐसे बच्चों को आर्थिक मदद मिलेगी, जिनकी उम्र 18 साल से कम है और उनके पिता नहीं हैं. सरकार इस योजना के तहत हर महीने 4000 रुपए की आर्थिक मदद करेगी.
कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ-
सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ ऐसी महिलाओं को मिलेगा, जिनके पति की मौत हो चुकी है या तलाक हो गया है. इस योजना का लाभ ऐसे परिवार के दो बच्चे उठा सकते हैं. इस योजना मकसद ऐसे नाबालिग बच्चों का पालन-पोषण करना है, जिसके पिता का निधन हो गया है और उनके घर की आर्थिक हालत ठीक नहीं है.
कैसे उठा सकते हैं इस योजना का लाभ-
इस योजना का फायदा उठाने के लिए बच्चों को जिला बाल संरक्षण इकाई के ऑफिस में आवेदन देना होगा. इतना ही नहीं, बच्चे और मां का ज्वाइंट बैंक अकाउंट भी होना जरूरी है. इस योजना का लाभ उठाने के लिए शहरी परिवार की सालाना कमाई 95 हजार रुपए से कम होनी चाहिए. जबकि गांव में फैमिली की कमाई 72 हजार रुपए से कम होनी चाहिए. जब कोई इस योजना के तहत आवेदन करेगा तो अधिकारी खुद बच्चे के घर जाएंगे और जांच करेंगे. इसके बाद योजना का लाभ दिया जाएगा.
आवेदन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत-
सामाजिक सुरक्षा योजना का फायदा उठाने के लिए कुछ दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी. चलिए आपको बताते हैं कि इस योजना के तहत आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत है.
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