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Transgender identity certificate: पैन कार्ड बनवाने के लिए मान्य होगा ट्रांसजेंडर का पहचान पत्र, केंद्र ने SC को बताया

शीर्ष अदालत एक ट्रांसजेंडर द्वारा दायर 2018 की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसके पैन को आधार से जोड़ने का प्रयास विफल हो गया है क्योंकि पैन कार्ड में आधार कार्ड की तरह थर्ड जेंडर का विकल्प नहीं है.

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हाइलाइट्स
  • ट्रांसजेंडर लोग अपने पैन को आधार से जोड़ सकेंगे

  • आधार-पैन लिंक कराना क्यों है जरूरी

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र को पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए वैध दस्तावेज माना जाएगा. एक सुनवाई के दौरान केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को यह जवाब दिया है.

नियमों में भी शामिल करने को लेकर विचार
जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने कहा कि भारत ने सैद्धांतिक रूप से इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है. कुल मिलाकर वर्तमान याचिका में उठाई गई सभी मांगों को स्वीकार कर लिया गया है, जिसमें एक यह भी शामिल है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम की धारा 6/7 के तहत प्रमाण पत्र जारी किया जाए. केंद्र सरकार स्पष्टता लाने के लिए इसे नियमों में भी शामिल करने पर विचार कर सकती है.

बता दें, ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 6 और 7 पहचान प्रमाण पत्र और लिंग में परिवर्तन के मुद्दे से संबंधित हैं.

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क्या था मामला
शीर्ष अदालत एक ट्रांसजेंडर द्वारा दायर 2018 की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसके पैन को आधार से जोड़ने का प्रयास विफल हो गया है क्योंकि पैन कार्ड में आधार कार्ड की तरह थर्ड जेंडर का विकल्प नहीं है.

बिहार की एक सामाजिक कार्यकर्ता रेशमा प्रसाद ने पैन कार्ड पर थर्ड जेंडर विकल्प बनाने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की थी. ताकि उनके जैसे ट्रांसजेंडर लोग इसे आधार से जोड़कर 'सटीक पहचान प्रमाण पत्र' प्राप्त कर सकें.

आधार-पैन लिंक कराना क्यों है जरूरी
आयकर विभाग के अनुसार अगर कोई पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है, तो पैन को इनऑपरेटिव घोषित कर दिया जाएगा. यानी की वित्तीय लेनदेन में पैन का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा. 50 हजार रुपए से ज्यादा की रकम निकालने या जमा कराने पर भी पैन कार्ड दिखाना पड़ता है. ऐसे में पैन के निष्क्रिय होने पर आप 50 हजार रुपए से ज्यादा का लेन देन नहीं कर सकेंगे. सरकार ने पैन डुप्लीकेशन को रोकने के लिए इसे आधार से लिंक करना शुरू किया था. उन सभी लोगों के लिए आधार नंबर का उल्लेख करना जरूरी कर दिया गया है, जिनके पास एक जुलाई 2017 को पैन नंबर मौजूद था.

कैसे करा सकते हैं आधार-पैन लिंक
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट incometax.gov पर जाएं.
लिंक आधार के ऑप्शन पर क्लिक करने पर एक नया पेज खुलेगा.
इसमें आपको PAN नंबर, आधार नंबर और आधार कार्ड में दर्ज नाम डालकर लिंक आधार पर क्लिक करें.
इसके बाद आपका आधार पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा.