चुनाव आयोग (Election Commission of India) ने कहा है कि अब 17 साल से अधिक उम्र के नागरिक मतदाता सूची (Voter list) में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकेंगे. चुनाव आयोग के इस ऐलान के बाद अब युवाओं को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए 1 जनवरी को 18 साल की उम्र होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. चुनाव आयोग ने गुरुवार को जारी एक नोटिस में कहा, "17+ वर्ष के युवा अब मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं और जरूरी नहीं कि उन्हें एक साल की पहली जनवरी को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के लिए पूर्व-आवश्यक मानदंड का इंतजार करना होगा."
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के नेतृत्व में चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के सीईओ/ईआरओ/एईआरओ को तकनीकी-सक्षम समाधान तैयार करने का निर्देश दिया है ताकि युवाओं को अपने आवेदन दाखिल करने में सुविधा हो.
हर तिमाही किया जाएगा अपडेट
इसके बाद, मतदाता सूची को हर तिमाही में अपडेट किया जाएगा और योग्य युवाओं को उस वर्ष की अगली तिमाही में पंजीकृत किया जा सकता है जिसमें उन्होंने 18 वर्ष की योग्यता प्राप्त की है. पंजीकृत होने के बाद, उसे एक चुनावी फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) जारी किया जाएगा.
मतदान करने के लिए वोटर आईडी सबसे जरूरी दस्तावेज माना जाता है. इससे पहले व्यक्ति को वोटर आईडी प्राप्त करने के लिए 18 साल का पूरा होना जरूरी था. भारत में सरकार 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति को सरकार में मतदान का अधिकार देती है. अब यह प्रक्रिया भी काफी आसान हो गई है. वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए आपको चुनावी कार्यालय के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है. ये काम आप घर बैठकर इंटरनेट की मदद से भी कर सकते हैं.
इसके लिए आपको क्या करना है हम आपको बताते हैं.
क्या चाहिए होगा?
वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए आपको एक पासपोर्ट साइज तस्वीर, पहचान पत्र जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंह लाइसेंस आदि और अपने घर के पते (राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या फोन या बिजली-पानी का बिल)का प्रमाण जमा करना होता है.