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Citizenship Amendment Act: भारत की नागरिकता के लिए करना चाहते हैं अप्लाई? जानिए किन-किन दस्तावेजों की होगी जरूरत

गृह मंत्रालय ने हाल ही में, नागरिकता संशोधन नियमों को अधिसूचित किया. ये नियम अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर उत्पीड़न का सामना करने वाले अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करेंगे.

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लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने सोमवार को नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) लागू करने की घोषणा की. इस अधिनियम के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के छह अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को तेजी से भारतीय नागरिकता मिल सकेगी. नियमों को अधिसूचित करते हुए, सरकार ने कहा कि अधिनियम का उद्देश्य इन उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों का उचित पुनर्वास सुनिश्चित करना है, जिन्होंने सालों से उत्पीड़न का सामना किया है।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के नियमों को अधिसूचित करने का कदम आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के लागू होने से पहले आया था. घोषणा के बाद गृह मंत्रालय ने बताया कि आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में जमा किए जाएंगे जिसके लिए एक वेब पोर्टल उपलब्ध कराया गया है.

अगर आप भारत की नागरिका के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा कराने होंगे, जिनकी लिस्ट यहां दी गई है:

  • अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान सरकार द्वारा जारी पासपोर्ट की कॉपी
  • भारत में विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (FRRO) या विदेशी पंजीकरण अधिकारी (FRO) द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या रेजिडेंशियल परमिट, अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान में सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र
  • अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान में स्कूल या कॉलेज या बोर्ड या विश्वविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा जारी स्कूल प्रमाणपत्र या शैक्षिक प्रमाणपत्र
  • अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान सरकार या इन देशों में किसी अन्य सरकारी प्राधिकरण या सरकारी एजेंसियों द्वारा जारी किसी भी प्रकार का पहचान दस्तावेज
  • अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी कोई भी लाइसेंस या प्रमाणपत्र
  • अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान में भूमि या किरायेदारी रिकॉर्ड
  • कोई भी दस्तावेज़ जो दर्शाता है कि आवेदक के माता-पिता या दादा-दादी या परदादा में से कोई एक, तीन देशों, यानी अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान में से किसी एक का नागरिक है या रहा है
  • अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान में किसी सरकारी प्राधिकरण या सरकारी एजेंसी द्वारा जारी कोई अन्य दस्तावेज जो यह बताए कि आवेदक अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान से है.

नोट: उपरोक्त दस्तावेज़ उनकी वैधता अवधि (Validity Period) के बाद भी स्वीकार्य होंगे. 

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इसके अलावा, आवेदनकर्ता ने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था, इस बात की पुष्टि के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होगी:

  • भारत आगमन पर वीज़ा और इमिग्रेशन स्टैंप की कॉपी
  • भारत में विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (FRRO) या विदेशी पंजीकरण अधिकारी (FRO) द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या रेजिडेंशियल परमिट
  • भारत में जनगणना करने वाले लोग जनगणना संबंधी सर्वेक्षण करते समय ऐसे व्यक्तियों को एक पर्ची जारी करते हैं, वह पर्ची भी जरूरी डॉक्यूमेंट है. 
  • भारत में सरकार द्वारा जारी लाइसेंस या प्रमाणपत्र या परमिट (ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड आदि सहित)
  • आवेदक का भारत में जारी किया गया राशन कार्ड
  • आवेदक को सरकार या न्यायालय से आधिकारिक मुहर के साथ जारी किया गया कोई भी पत्र
  • अगर आवेदक का जन्म प्रमाण पत्र भारत में जारी किया गया हो तो 
  • आवेदक के नाम पर भारत में भूमि या किरायेदारी रिकॉर्ड या रजिस्टर्ड रेंटल एग्रीमेंट
  • पैन कार्ड जारी करने का दस्तावेज़ जिसमें जारी होने की तारीख अंकित हो
  • केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी द्वारा जारी किया गया कोई अन्य दस्तावेज़
  • केंद्र सरकार या राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या बैंक या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण जैसे किसी वित्तीय संस्थान की अंडरटेकिंग स्लिप
  • किसी ग्रामीण या शहरी निकाय के निर्वाचित सदस्य या उसके अधिकारी या राजस्व अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र
  • आवेदक के नाम पर बैंकों (निजी बैंकों सहित) या डाकघर खातों से संबंधित और जारी किए गए रिकॉर्ड और खाता विवरण
  • भारत में बीमा कंपनियों द्वारा आवेदक के नाम पर जारी की गई बीमा पॉलिसियां
  • आवेदक के नाम पर बिजली कनेक्शन के कागजात या बिजली बिल या अन्य उपयोगिता बिल
  • आवेदक के संबंध में भारत में न्यायालय या न्यायाधिकरण के रिकॉर्ड या प्रक्रियाएं
  • कर्मचारी भविष्य निधि (EPF)/सामान्य भविष्य निधि/पेंशन/कर्मचारी द्वारा समर्थित भारत में किसी भी नियोक्ता के तहत सेवा या रोजगार दिखाने वाला दस्तावेज़ राज्य बीमा निगम (ESIC) दस्तावेज़
  • आवेदक का भारत में जारी स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र
  • किसी स्कूल या कॉलेज या बोर्ड या विश्वविद्यालय या सरकारी संस्थान द्वारा जारी शैक्षणिक प्रमाण पत्र
  • आवेदक को नगर पालिका व्यापार लाइसेंस जारी किया गया
  • शादी का प्रमाणपत्र
  • नोट: (i) उपरोक्त दस्तावेज़ किसी भारतीय प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए होने चाहिए और उनकी वैधता अवधि के बाद भी स्वीकार्य होंगे (ii) दस्तावेज़ों से यह पता लगना चाहिए कि आवेदक ने 31.12.2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था.
  • सरकार ने अधिनियम के तहत किए गए आवेदनों की वैधता या वेलिडिटी का अध्ययन करने के लिए यूटी/राज्य स्तर पर एक अधिकार प्राप्त समिति और जिला स्तर पर समितियों की स्थापना को अधिसूचित किया.