केजरीवाल सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में डीज़ल ट्रकों की एंट्री पर बैन लगा दिया है. यह निर्णय 3 नवंबर, 2022 को दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा लागू ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के स्टेज IV के मद्देनजर लिया गया है.
दिल्ली में Trucks की एंट्री पर बैन
दिल्ली में वायु गुणवत्ता (AQI) सूचकांक 450 से अधिक यानी "सीवियर +" तक पहुँच गया है. इसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने सुधारात्मक उपायों को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया है. दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले या आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले ट्रकों को छोड़कर किसी भी डीजल ट्रक को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. हालांकि सभी सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों को दिल्ली की सीमा में प्रवेश करने की अनुमति होगी.
मध्यम Diesel गाड़ियां बैन
साथ ही, दिल्ली में पंजीकृत डीजल संचालित मध्यम माल वाहन (एमजीवी) और भारी माल वाहनों (एचजीवी) को आवश्यक वस्तुओं को ले जाने या आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वालों को छोड़कर दिल्ली में चलने की अनुमति नहीं होगी. दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश अनुसार दिल्ली में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल लाइट मोटर व्हीकल LMV के चलने पर प्रतिबंध रहेगा.
500 नई पर्यावरण बसें चलाने के निर्देश
इसके अलावा, परिवहन विभाग द्वारा 60 दिनों की अवधि के लिए डीटीसी के माध्यम से 1000 निजी सीएनजी अनुबंध कैरिज बसों को किराए पर लेकर सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बढ़ाया जाएगा. इसे आगे आवश्यकता अनुसार 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है. पहले चरण में 500 बसें किराए पर ली जाएंगी.
स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाएगी
सीएक्यूएम के अगले आदेश तक यह योजना लागू रहेगी. भोजन और आवश्यक उत्पादों की निरंतर आपूर्ति के लिए, प्रतिबंध में आवश्यक वस्तुओं जैसे सब्जियां, फल, अनाज, दूध, अंडे, बर्फ, खाद्य पदार्थ ले जाने वाले ट्रक शामिल नहीं होंगे. इसके अलावा पेट्रोलियम उत्पादों को ले जाने वाले टैंकर भी इसमे शामिल नहीं होंगे. इसके अलावा हॉट-स्पॉट में प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का निर्देश दिया गया है.