देश में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं को बैन कर दिया जाएगा. इन्हें इस्तेमाल करने की अनुमति किसी को नहीं होगी. बता दें, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board) ने साल की शुरुआत में ही उत्पादकों, दुकानदारों, रेहड़ी-पटरी वालों और आम जनता को ऐसी वस्तुओं पर प्रतिबंध के बारे में सूचित किया था. इनमें वो सभी शामिल हैं जिन्हें सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक की कैटेगरी में मानती है. सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब जैसे ईयरबड, झंडे, कैंडी और आइसक्रीम स्टिक, डेकोरेटिव थर्माकोल, 100 माइक्रोन से कम मोटे पीवीसी बैनर, स्टिरर, रैपिंग फिल्म, कप, ग्लास और कटलरी शामिल हैं.
दिल्ली में 1 जून से बैन होगी सिंगल यूज प्लास्टिक
गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने 1 जून से दिल्ली सचिवालय में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है. दिल्ली को पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, "एक जून से दिल्ली सचिवालय में एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के सामान पर बैन रहेगा. पहले चरण में दिल्ली सचिवालय में यूज एंड थ्रो पेन और पानी की बोतलें प्रतिबंधित रहेंगी. साथ ही दिल्ली सचिवालय परिसर में सिंगल यूज प्लास्टिक से बने बैनर, पोस्टर और फूड कटलरी पर भी बैन रहेगा.
सिंगल यूज प्लास्टिक बढ़ाता है प्रदूषण
गोपाल राय ने आगे कहा, “शहर के बढ़ते प्रदूषण के स्तर से निपटने के लिए विभाग ने समर एक्शन प्लान भी शुरू किया है. ऐसी परिस्थितियों में सिंगल यूज प्लास्टिक प्रदूषण में महत्वपूर्ण योगदान देता है. प्लास्टिक के चम्मच और कांटे, स्ट्रॉज, पॉलिथीन, प्लास्टिक के गिलास और दूसरे सामान जो सिंगल यूज वाले प्लास्टिक से बने होते हैं जिनका दुबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है और इन्हें बैन किया जाएगा.”
इनके जगह क्या करेंगे इस्तेमाल?
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने के लिए लोगों को जागरूक करना बेहद जरूरी है. लोग सिंगल यूज वाली पानी की बोतलों और कटलरी का उपयोग करने के बजाय, बांस, कांच, चीनी मिट्टी के बरतन, मेटल या पेपर कटलरी का उपयोग कर सकते हैं. इसके अलावा, यूज़ एंड थ्रो पेन के बजाय दुबारा इस्तेमाल किया जाने वाला जेल, बॉल या इंक पेन के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा. इसके अलावा, बैनर और पोस्टर बनाने के लिए केवल कपड़े या कागज के बैनर का उपयोग किया जाएगा.